PM Kisan Maan Dhan Yojana की मुख्य विशेषताएं

Salient Features of PM Kisan Maandhan Yojana


किसानों के आर्थिक कमजोरी को दूर करने और उन्हें आर्थिक मदद के उद्येश्य से शुरू किया गया योजना "प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना" की कुछ विशेषताएं बताने के लिए आज हम इस योजना की समस्त विशेषताओं से सभी को रु-ब-रु कराएंगे. 

Prime-Minister-Scheme

PRADHAN MANTRI KISAN MAAN-DHAN YOJANA (PM-KMY)


SALIENT FEATURES
  • Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana has been started to provide social security to all landholding Small and Marginal Farmers in the country.
  • These farmers have minimal or no savings and also do not have any source of livelihood when they reach old age.
  • The scheme aims to help them live a healthy and happy life after they reach their old age.
  • Under this scheme, a fixed pension of Rs.3,000/- will be provided to all eligible small and marginal farmers.
  • It is a voluntary and contribution based pension scheme.
  • Pension will be paid to the farmers from a Pension Fund managed by the Life Insurance Corporation of India.
  • Farmers will have to contribute an amount between Rs.55 to Rs.200 per month in the Pension Fund till they reach the retirement date i.e. the age of 60 years.
  • The Central Government will also make an equal contribution of the same amount in the pension fund.
  • Those farmers who are of the age of 18 years and above and upto 40 years are eligible to join the scheme.
  • Spouses of the Small and Marginal farmers are also eligible to join the scheme separately and they will also get separate pension of Rs.3000/ when they reach the age of 60 years.
  • The farmers who have joined the scheme may also leave the scheme later if they do not wish to continue for any reason. Their contributions to the Pension Fund will be returned to them alongwith interest. 
  • In case of unfortunate death of the farmer before retirement date, the spouse may continue in the scheme by paying the remaining contributions till the remaining age of the deceased farmer.
  • In case of death of the farmer before retirement date, if the spouse does not wish to continue, the total contribution made by the farmer along with interest will be paid to the spouse.
  • In case of death of the farmer before retirement date, if there is no spouse, then total contribution along with interest will be paid to the nominee.
  • If the farmer dies after the retirement date, the spouse will receive 50% of the pension i.e. Rs.1500 per month as Family Pension.
  • If the farmer is a beneficiary of the PM-KISAN Scheme, he/she may allow the contribution to be directly paid from the same bank account in which he / she receives the PM-Kisan benefit.
  • The eligible farmers desirous of joining the scheme will visit nearest Common Service Centre (CSC) along with their Aadhaar number and bank passbook or account details.
  • Later on alternative facility of enrollment through the PM-Kisan State Nodal Officers or by any other means or online enrollment will also be made available.
  • Enrollment under the scheme is free of cost and the farmers are not required to make any payment for the purpose at the CSC Centres.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाय)

योजना की मुख्य-मुख्य विशेषताएं
  • प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश में सभी लघु एवं सीमान्त कृषि भू-जोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है।
  • इन किसानों के पास वृद्धावस्था के लिए बहुत अल्प बचत होती है अथवा कोई बचत नहीं होती है एवं जीवन यापन करने के लिए कोई अन्य स्रोत नहीं होता है।
  • इस स्कीम का उद्येश्य जब ऐसे लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता देना है ताकि वे एक स्वास्थ्यपरक तथा खुशहाल जीवन यापन कर सकें।
  • इस स्कीम के तहत सभी पात्र लघु एवं सीमान्त किसानों को 3,000 रु. की निर्धारित पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • यह स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है।
  • यह पेंशन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित (मैनेज्ड) पेंशन निधि से किसानों को प्रदान की जाएगी।
  • किसानों को 55 से 200 रूपये प्रतिमाह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक (सेवानिवृति की तिथि तक) जमा करना होगा।
  • केंद्र सरकार, पेंशन निधि में अंशदाता द्वारा अंशदान की गई राशि के बराबर की राशि अपनी ओर से जमा करेगी।
  • जो किसान 18 वर्ष और 40 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वे इस स्कीम को अपनाने के लिए पात्र हैं।
  • लघु एवं सीमान्त किसान पति-पत्नी इस स्कीम को अलग-अलग अपनाने के लिए पात्र होंगे तथा वे जब 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे तो 3,000 रूपये प्रतिमाह अलग-अलग पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।
  • ऐसे किसान जिन्होंने इस स्कीम को अपनाया है और बाद में किसी भी कारण से इस स्कीम को छोड़ना चाहते हैं तो पेंशन निधि में उनके द्वारा जमा कराया गया अंशदान ब्याज सहित उन्हें वापस कर दिया जाएगा।
  • सेवानिवृति की तिथि से पहले किसान का आकस्मिक निधन हो जाने पर पति/पत्नी मृत व्यक्ति की शेष आयु तक शेष अंशदान का भुगतान इस पेंशन निधि में यथावत जारी रख सकता है।
  • सेवानिवृति की तिथि के बाद किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में यदि पति/पत्नी इस स्कीम को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो किसान द्वारा जमा किया गया कुल अंशदान ब्याज सहित उसके आश्रित पति/पत्नी को वापस कर दिया जाएगा।
  • सेवानिवृति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दशा में, यदि कोई पति/पत्नी नहीं हो तो ऐसी स्थिति में ब्याज सहित कुल अंशदान नामिती को दे दिया जाएगा।
  • सेवानिवृति की तिथि से पहले किसान की मृत्यु हो जाने की दश में, पति/पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में अंशदान का 50% अर्थात 1500 रूपये प्रतिमाह प्राप्त करने का हक़दार होगा।
  • यदि किसान, पीएम-किसान स्कीम का लाभभोगी है तो वैसी स्थिति में उसे सीधे पीएम-किसान वाले बैंक खाते में (जिस पर वह पीएम - किसान का लाभ प्राप्त करता है) अंशदान प्रदान किया जा सकता है।
  • पात्र किसान जो इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे कॉमन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं उन्हें अपने साथ आधार नम्बर, बैंक की पासबुक एवं भूजोत की प्रति का विवरण ले जाना होगा।

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