गैर-शिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-कैडर के जनरल चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़कर 65 वर्ष

कैबिनेट ने गैर-शिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के उप-कैडर के जनरल चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने (1) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष और (2) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के उप-कैडर के जनरल चिकित्सा अधिकारियों (जीडीएमओ) के डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु को भी बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
लक्ष्य समूह गैर-शिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सीएचएस के जीडीएमओ के अधिकारी होंगे। इस निर्णय से रोगियों की बेहतर देखभाल करने, मेडिकल कॉलेजों में उचित शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।
इस निर्णय से कोई वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा क्योंकि मरीजों की देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए रिक्त पदों को बहुत जल्दी भरना पड़ेगा।

पृष्ठभूमि :
केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी चार उप-कैडरों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु 2006 से पूर्व 60 साल थी।

जीडीएमओ उप-कैडर को छोड़कर तीन विशेषज्ञ उप-कैडरों (शिक्षण, गैर-शिक्षण एवं जन स्वास्थ्य) की सेवानिवृत्ति की आयु कैबिनेट की 02.11.2016 को आयोजित बैठक में दी गई मंजूरी से 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी।
शिक्षण विशेषज्ञों की भारी कमी को देखते हुए शिक्षण उप-कैडर की सेवानिवृत्ति की आयु को कैबिनेट की 05.06.2008 को आयोजित बैठक में दी गई मंजूरी से 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया था। यह मंजूरी केवल शिक्षण गतिविधियों में लगे शिक्षण विशेषज्ञों तक ही सीमित थी। प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों पर यह लागू नहीं थी।

Source : pmindia.gov.in

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