दिल्ली विकास प्राधिकरण आवासीय योजना-2017

दिविप्रा आवासीय योजना-2017
DDA Aawasiya Yojana-2017


दिल्ली सरकार द्वारा आम जनता के लिए सस्ते दरों पर 12000 फ्लैट उपलब्ध कराने के उद्येश्य से दिविप्रा आवासीय योजना 2017 का शुभारम्भ किया गया है जो कि क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना—सबके लिए आवास शहरी से जुड़ा हुआ है।


पात्रता:

I. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
II. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
III. आवेदक के पास दिल्ली, नई दिल्ली अथवा दिल्ली छावनी के शहरी क्षेत्र में पट्टा धारिता अथवा फ्री होल्ड आधार पर पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में अपने नाम में या पत्नी/पति के नाम में या अपने अविवाहित बच्चों सहित आश्रित सम्बन्धियों के नाम में कोई आवासीय इकाई (आवासीय प्लाट/फ्लैट सहित) नहीं होना चाहिए।
IV. परिवार से अभिप्राय पति/पत्नी और अविवाहित बच्चों सहित आश्रित सम्बन्धियों से है।
V. पात्रता की शर्तों को पूरा करने पर पति और पत्नी दोनों अलग अलग इस शर्त पर फ्लैट के लिए आवेदन कर सकते हैं कि दोनों के सफल होने पर केवल एक को फ्लैट आवंटित किया जायेगा और आवेदन राशी की पूर्ण राशी दुसरे (पति या पत्नी) को वापस कर दिया जायेगा।
VI. एक व्यक्ति या तो अपने नाम से या संयुक्त आवेदक के रूप में केवल एक आवेदन पत्र जमा कर सकता है।
VII. इस योजना के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य भू-स्वामी एजेंसी द्वारा दिल्ली में प्लाट/मकान/फ्लैट पहले ही आवंटित किया जा चूका है चाहे उसका आकार कुछ भी हो वह अन्य फ्लैट के लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा।
VIII. आय का कोई मानदंड नहीं रखा गया है। आवेदक अपनी आवश्यकता और सामर्थ्य के अनुसार आवेदन कर सकता है।
IX. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक को आवेदन पत्र में उसका विवरण देना चाहिए। यह माना गया है कि बैंक ने ऐसे खातों के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के केवाईसी मानको का पालन किया है।
X. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आवंटित स्थायी खाता संख्या (पैन) होना चाहिए और आवेदन पत्र में उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
XI. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त आवेदन पत्र के मामले में संयुक्त आवेदक उक्त उपखंड (iv) में यथा परिभाषित परिवार से ही होना चाहिए।
XII. युद्ध में शहीद हुए सैनिको की विधवाओं, दिव्यांगो, भूतपूर्व सैनिको की आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत संयुक्त आवेदन पत्र के मामले में आवेदक को स्वयं आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत होना चाहिए और संयुक्त आवेदक उक्त उपखंड (iv) में यथा परिभाषित परिवार से ही होना चाहिए।
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आवेदन कैसे करें:

I. आवेदक ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन के लिए आवेदक को दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.dda.org.in पर देखना होगा।
II. इस योजना के अंतर्गत फ्लैट के लिए आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन राशी नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जमा करनी होगी। तथापि, यदि आवेदक जनता/एलआईजी और फ्लाटों की उच्च श्रेणी अर्थात एमआईजी/एचआईजी श्रेणी के लिए भी आवेदन करना चाहता है तो आवेदक को फ्लैट की उस उच्च श्रेणी के लिए लागु आवेदन राशी जमा करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है ।


क्रम संख्याश्रेणीआवेदन राशि (₹ लाखों में)
1जनता और एलआईजी/वन बेड रूम100000/-
2एमआईजी और एचआईजी200000/-

III. दिल्ली विकास प्राधिकरण केवल ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन जमा किये जाने वाले आवेदन पत्र में आवेदकों द्वारा भरे गए डाटा को ही सही मानेगा। तथापि ऑनलाइन पद्धति का चयन करने वाले आवेदक यदि कोई शुद्धि/परिवर्तन करना चाहें तो वे अपना आवेदन पत्र जमा करने की तिथि एवं समय से 72 घंटे के अन्दर शुद्धि/परिवर्तन कर सकते हैं । आवेदकों को उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर केवल एक बार परिवर्तन/शुद्धि के अनुमति दी जायेगी ।
IV. आवेदन राशि “ डीडीए हाउसिंग” के पक्ष में देय दिल्ली/नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य किसी भी बैंक के सिंगल बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा अनुलग्नक ‘ख’ में उल्लिखित बैंकों की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी ।


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