UP Housing Board - Jagriti Vihar Yojana : Registration up to 5th January, 2019

Jagriti Vihar (Ext.) Scheme
जागृति विहार (विस्‍तार) योजना

UP Housing & Development Board Advertisement regarding registration of residential plots in Jagriti Vihar (Ext.) Scheme No.-11,Meerit. Registration period 05.11.2018 to 05.01.2018

IMPORTANT DATES
Last Date For Registering Online 05.01.2019
Last Date for Depositing Registration Amount in Bank 05.01.2019
Last Date for Final Submission of online Form 07.01.2019

योजना/शहर का नाम -  जागृति विहार (विस्‍तार) योजना संख्‍या -11 मेरठ
सेक्‍टर संख्‍या - सेक्‍टर 3
अनुमानित मूल्‍य भूमि दर (प्रति वर्ग मी. फ्री होल्‍ड सहित) - 19712/-
पंजीकरण राशि - सामान्‍य श्रेणी : 1,42,000/-, आरक्षित श्रेणी : 71,000/-
भूखण्‍ड विवरण: 
प्रकार - 144 वर्ग मी.
संख्‍या - 50

योजना/शहर का नाम - जागृति विहार (विस्‍तार) योजना संख्‍या -11 मेरठ 
सेक्‍टर संख्‍या - सेक्‍टर 5
अनुमानित मूल्‍य भूमि दर (प्रति वर्ग मी. फ्री होल्‍ड सहित) - 19712/-
पंजीकरण राशि - सामान्‍य श्रेणी : 1,26,000/-, आरक्षित श्रेणी : 63,100/-
भूखण्‍ड विवरण: 
प्रकार - 128 वर्ग मी.
संख्‍या - 70
  • आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी। सम्पत्ति के मूल्य में कोई छूट नहीं होगी।
किश्तों में भुगतान विकल्प देने हेतु
  • भूखण्ड आवंटन के पश्चात् 50 प्रतिशत एक माह में एवं शेष धनराशि 6 वर्षों की सब्याज मासिक किश्तों में।

एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर
  • आवंटन के पश्चात् आवंटन पत्र निर्गत होने पर भूखण्ड के कुल मूल्य का 02 माह में भुगतान करना होगा।
  • आरक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि 50 प्रतिशत होगी। सम्पत्ति के मूल्य में कोई छूट नहीं होगी। आवंटन के पश्चात् आवंटन निर्गमन तिथि से 02 माह में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 01 प्रतिशत की छूट विशेष सुविधा अनुमन्य होगी।

KEY FEATURES OF THE SCHEME
जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ के विशेष आकर्षण

  • उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयी।
  • मेरठ नगर में अब तक कुल 8 योजनायें विकसित की गयी जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ की पॉश कॉलोनियाँ में है।
  • कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियाँ सृजित कर आवंटित की गई।
  • मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लैक्स पी0वी0एस0 मॉल शास्त्री नगर योजना में।
  • परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलेज तक की सुविधा।
  • परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि0, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वाणित्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय।
  • परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय।
  • प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुयी।
  • योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियां आदि का कार्य पूर्ण तथा पूर्व पंजीकरण के विरूद्ध 2304 नग फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति में।
  • लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडीकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित।
  • चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यवसायिक संस्थानों के समीप स्थित।
  • प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित।
  • रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन योजना के समीप प्रस्तावित।


ELIGIBILITY & RULES
पंजीकरण हेतु पात्रता

  • आवेदक भारत का नागरिक हो।
  • आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।
  • आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल / भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
  • आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
  • भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

ALLOTMENT RULES

पंजीकरण / चयन की नियम व शर्तें
  • आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पायें। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
  • पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क्रय करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नकों व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
  • पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
  • यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
  • यदि काई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनरशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
  • उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।
  • अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण / आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।
  • प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
आवंटन नियम
  • परिषद / शासनादेश के अनुसार पंजीकरण पात्रता ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी। विवरण परिशिष्ट-अ के अनुसार।
  • प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों को चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद के नियमानुसार निर्धारित बैंक द्वारा उनके आवेदन - पत्र में दिये गये खाते RTGS / NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। आवेदकों संख्या उपलब्ध भूखण्डों की संख्या से कम होने की दशा में समस्त आवेदक चयनित पात्र माने जायेंगे।
  • समस्त चयनित आवेदक / पात्र समान होगें। चयनित हो चुके आवेदकों की सहमति से ग्रुपिंग से एक साथ रहने के आधार पर भूखण्डों की उपलब्ध की स्थिति में प्रार्थना पत्र देने पर ग्रुप बनाये जाने की सुविधा यथा सम्भव दी जायेगी। दो आवेदकों की सीमा तक ही ग्रुपिंग मान्य होगी।
  • ग्रुपिंग की स्थिति में ग्रुप की एक पर्ची डाली जायेगी। ग्रुप लाटरी में ग्रुपिंग न मिलने पर कोई क्लेम मान्य नही होगा।
  • सामान्त: पंजीकरण एवं पात्रता चयन / आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों / परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरूद्ध परिषद द्वारा भुखण्ड के कुल मूल्य का 1% प्रतिशत अथवा परिवर्तन के समय जो लागू हो, निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन भूखण्ड के विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
भुगतान का तरीका
  • पंजीकरण आवंटन हेतु मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर 50 प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 72 मासिक किश्तों में 11.5 प्रतिशत साधारण ब्याज से देय होगा।
  • किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर अतिरिक्त ब्याज दर (दण्ड ब्याज) सामान्य दर 11.5% के अतिरिक्त 2 प्रतिशत वार्षिक की दर से अर्थात 13.5% वार्षिक दर होगा। बकाया धनराशि का भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार कटौती कर आवंटन एवं पंजीकरण निरस्त किया जा सकता है।
  • नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समसत कर / शुल्क, गृहकर, जलकर आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
  • समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही नकद बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" / "UPAVP" के नाम जो मेरठ शहर में देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। RTGS / NEFT एवं ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि मांग-पत्र / प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर जमा करना होगा।
  • भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन की तिथि से प्रथम किश्त की धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाईन भी जमा की जा सकेगी तथा शेष धनराशि 72 मासिक किश्तों में देय होगी।
  • भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा में आवेदक के पक्ष में आवंटित किया जायेगा।
  • सम्पत्तियां पूर्ण भुगतान / किश्त क्रय पद्धति पर आवेदकों के आधार पर आवंटित की जायेगी। समीकृत मासिक किश्तों में रू. 10.00 लाख विक्रय मूल्य की आवासीय सम्पत्तियों पर 9.50 प्रतिशत एवं रू. 10.00 से 25.00 लाख तक के विक्रय मूल्य पर 10.50  प्रतिशत एवं 25.00 लाख से अधिक की सम्पत्तियों पर 11.50 प्रतिशत साधारण ब्याज समाहित होगा। देय धनराशि समयान्तर्गत जमा न किये जाने की स्थिति में विलम्ब अवधि हेतु आवंटन पत्र में अकिंत ब्याज दर के साथ 2.0 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगा अन्यथा आवंटन एवं पंजीकरण बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार परिषद का होगा।
  • आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।
  • आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि से 03 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि एवं देय ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है तो उसका पंजीकरण स्वत: निरस्त समझा जायेगा, और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
  • भुगतान मासिक किश्तों में अनुमन्य होगा। पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों के धनराशि का भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक में ही बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक अथवा ऑनलाईन के माध्यम से किया जा सकेगा। बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक "उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद / UPAVP" के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिये। उक्त ड्राफ्ट मांग - पत्र में अधिकृत बैंक शाखा को पंजीकरण संख्या / चालान संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम, भूखण्ड संख्या आदि विवरण सहित निर्धारित बैंक चालान पर परिषद खाते में जमा करना होगा।
असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी
पात्रता चयन के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में वापस कर दी जायेगी

भूखण्ड का भौतिक कब्जा
  • मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 6 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
  • आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थिति होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।
  • बिक्री करार (Agreement to Sale) निष्पादन के पश्चात ही आवंटन / मांगपत्र निर्गत होगा।
  • आवंटी द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त पंजीयन / सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबन्धन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
  • उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा आक्यूपेन्सी सर्टिफिकेट निर्गत करने की तिथि से दो माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा न लेने पर आवंटी को अनुबन्ध में उल्लिखित विवरण के अनुसार विलम्ब शुल्क रू. 50/- प्रतिदिन की दर से देना होगा।
विशेष सूचना के लिए परिषद के आधिकारिक वेबसाईट www.upavp.in पर विजिट करें।
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Source : UPAVP
[ https://upavp.in/site/writereaddata/siteContent/201811051128242784adv_plot.pdf ]

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