मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : सम्पूर्ण विवरण और आवेदन

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना : सम्पूर्ण विवरण और आवेदन 


मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बालिकाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए एक ऐसी योजना मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारम्भ किया जिसके तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर स्नातक तक कुल Rs.15000/- रुपया छः चरणों में दिया जायेगा।
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परिचय:

भारत का सामाजिक तानाबाना स्वयं में जटिल और संवेदी है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियाँ महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभाव पूर्ण रही है। समाज में प्रचलित कुरीतियाँ एवं भेद-भाव जैसे: कन्या भ्रूण हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल विवाह एवं बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्रायः बालिकाएं/महिलायें अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती है। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास भी किये जा रहे हैं। इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नयी पहल की जा रही है जो अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं एवं महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए यह योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहाँ एकतरफ कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल-विवाह जैसी कुरीतियों के रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा वहीँ दूसरी  बालिकाओं को उच्च शिक्षा व रोजगार के अवसरों की और बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। महिला  सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के स्तर:

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 6 श्रेणियों में निम्नवत लागु की जायेगी:-

प्रथम श्रेणी: नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019  या उसके पश्चात् हुआ हो,   को Rs.2000/- एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा

द्वितीय श्रेणी: वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका एक वर्ष के भीतर सम्पूर्ण टीकाकरण हो चूका हो तथा उनका जन्म 01/04/2018 से पूर्व न हुआ हो, को Rs.1000/- एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

तृतीय श्रेणी: वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश  लिया हो, को Rs.2000/- एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

चतुर्थ श्रेणी: वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने  चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को Rs.2000/- एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

पंचम श्रेणी: वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी   जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान नवी कक्षा में प्रवेश लिया हो, को Rs.3000/- एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

षष्टम श्रेणी: वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वी/12वी कक्षा उत्तीर्ण करके चालु शैक्षणिक सत्र के  दौरान स्नातक - डिग्री या कम-से-कम दो वर्षीय डिप्लोमा   में प्रवेश लिया हो, को Rs.5000/- एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जायेगा।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अर्हताएं:

  1. लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो तथा उसके पास स्थाई निवास प्रमाण-पत्र हो, जिसमे राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत्/टेलीफोन का बिल मान्य होगा।
  2. लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम Rs.3.00 लाख हो।
  3. किसी परिवार की अधिकतम दो ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
  4. लाभार्थी के परिवार का आकार (साइज़)- परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। 
  5. किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वाँ बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है व द्वितीय प्रसव से दो जुड़वाँ बालिकाएं ही होती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनो बालिकाओं को लाभ अनुमान्य होगा।
  6. यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो, तो परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप में गोद ली गयी संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम दो बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होगी।
उत्तर प्रदेश कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन का तरीका:

प्रथम चरण: आवेदकों को पहले उसे पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करना होगा।
द्वितीय चरण: विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए आवेदक को लाभार्थी जोड़ना होगा।
तृतीय चरण: लाभार्थी को जोड़ने के बाद आवेदक को आवेदन भरना होगा मापदंड के आधार पर।

वेब पोर्टल में बेनेफिशियरी का विवरण:
  1. यदि आवेदक पिता / माता है, तो बैंक विवरण के लिए पहली प्राथमिकता माताओं की होनी चाहिए, लेकिन यदि वह नहीं है तो पिता के बैंक खाते पर विचार किया जाएगा।
  2. यदि माता और पिता दोनों जीवित नहीं हैं और आवेदक अभिभावक है तो अभिभावक का बैंक विवरण आवश्यक होना चाहिए।
  3. यदि बालिका बालिग है तो वह स्वयं लाभ के लिए आवेदन कर सकती है और उसका बैंक विवरण आवश्यक होना चाहिए।

आवेदक पंजीकरण के दौरान दस्तावेज:
  • पता प्रमाण- स्कैन कॉपी
  • पहचान पत्र
  • वोटर id - स्कैन कॉपी 
  • बैंक A/C नंबर और पासबुक स्कैन कॉपी (माता और पिता या अभिभावक या स्वयं)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (माता या पिता के जीवित न होने की स्थिति में)
  • बालिका का नवीनतम फोटो
  • एफिडेविट सर्टिफिकेट
  • जॉइंट फॅमिली फोटो

प्रथम श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • बालिका की नवीनतम फोटो
  • आवेदक के साथ बालिका बच्ची की जॉइंट फोटो
  • एफिडेविट
  • जन्म प्रमाण पत्र

प्रथम श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक मान्यता:
  • बालिका का जन्म 01/04/2019 या 01/04/2019 के बाद को होना चाहिए।
  • लड़की के जन्म के 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।

द्वितीय श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • बालिका बच्ची की नवीनतम फोटो
  • आवेदक के साथ बच्ची की जॉइंट फोटो
  • एफिडेविट
  • टीकाकरण कार्ड
द्वितीय श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक मान्यता:
  • बालिका का जन्म 01/04/2018 या 01/04/2018 के बाद को होना चाहिए।
  • बच्ची की आयु दो वर्ष से कम होना चाहिए।
तृतीय श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • बच्ची की नवीनतम फोटो
  • आवेदक के साथ बच्ची की जॉइंट फोटो
  • एफिडेविट
  • वर्ग-1 का नामांकन सर्टिफिकेट
  • आधार कार्ड का स्कैन कॉपी
तृतीय श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक मान्यता:
  • बच्ची की आयु तीन वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन उसी वित्तीय वर्ष के 31 जुलाई तक प्रवेश के रूप में करना चाहिए या प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो।
चतुर्थ श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • बच्ची की नवीनतम फोटो
  • आवेदक के साथ बच्ची की जॉइंट फोटो
  • एफिडेविट
  • वर्ग-6 का नामांकन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड का स्कैन कॉपी
चतुर्थ श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक मान्यता:
  • बच्ची की आयु सात वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन उसी वित्तीय वर्ष के 31 जुलाई तक प्रवेश के रूप में करना चाहिए या प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो।
पंचम श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • बच्ची की नवीनतम फोटो
  • आवेदक के साथ बालिका की जॉइंट फोटो
  • एफिडेविट
  • वर्ग-9 का नामांकन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड का स्कैन कॉपी
पंचम श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक मान्यता:
  • बालिका की आयु 10 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन उसी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रवेश के रूप में या बाद में उसी वर्ष के बोर्ड में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा जो भी बाद में हो।
षष्टम श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक दस्तावेज:
  • बालिका की नवीनतम फोटो
  • आवेदक के साथ बालिका की जॉइंट फोटो
  • एफिडेविट
  • 10वी / 12वी का अंक-पत्र/प्रमाण पत्र
  • संसथान का ID
  • डिग्री/डिप्लोमा कोर्स में नामांकन का फी का रसीद
  • आधार कार्ड का स्कैन कॉपी
षष्टम श्रेणी के आवेदक के लिए आवश्यक मान्यता:
  • बालिका की आयु 12 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदन उसी वर्ष के 30 सितंबर तक प्रवेश के रूप में या प्रवेश की अंतिम तिथि के 45 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो, तक करना होगा।



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