वृद्धजन पेंशन योजना में Epic card अनिवार्य
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में अब मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है। अब पेंशन लेने के लिये मतदाता पहचान पत्र होना आवश्यक है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्कर: बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभार्थियों को अब मतदाता पहचान पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बगैर मतदाता पहचान पत्र के मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलेगा। विभाग ने मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए इपिक नंबर अनिवार्य कर दिया है।
सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा अमरेश कुमार ने बताया कि पहले केवल आधार नंबर व खाता नंबर पर ही वृद्धजन पेशन योजना का लाभ मिल रहा था। नए नियम के अनुसार अब इस योजना के लाभ के लिए उपरोक्त कागजात के साथ इपिक नंबर को भी अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह नये आवेदकों के साथ-साथ जिनका आवेदन स्वीकृति के लिए पेडिंग पड़ा है, वैसे आवेदकों के लिए है। इसके अलावा वैसे सभी आवेदन जो स्वीकृति के लिए लंबित हैं, उसे आवासीय सत्यापन के लिए शत-प्रतिशत आवेदक का ईपिक कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है।
राज्य मुख्यालय स्तर से मिलेगी स्वीकृत आरटीपीएस काउंटर से होगा ऑनलाइन आवेदन
योजना में उन्हीं वृद्धजनों को पेंशन मिलेगी, जिनका आवेदन राज्य मुख्यालय स्तर से स्वीकृत होगा, जबकि आवेदन सभी प्रखंडों के आरटीपीएस काउंटर से ऑनलाइन प्राप्त किए जाएंगे। नए आवेदन के मामले में आवेदन दो प्रतियों में रंगीन फोटो सहित आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, बैंक खाता पासबुक की छायाप्रति (आइएफएससी कोड सहित), आधार सहमति पत्र के साथ ईपिक कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य कर दिया गया है।
जिले में 32096 आवेदन लंबित
सहायक निदेशक समाजिक सुरक्षा ने बताया कि वर्तमान समय में जिले के सभी प्रखंडों में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के 32096 आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित हैं। इसके लिए पंचायतवार सूची तैयार कर पंचायत सेवक को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके बाद पंचायत सेवक सभी आवेदकों के घर-घर जाकर उनका ईपिक कार्ड प्राप्त करेंगे। उन सभी इपिक कार्ड को आवेदकों की सूची के साथ पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, कसबा और बनमनखी नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को मिशन मोड में 24 नवंबर से 2 दिसंबर तक ईपिक कार्ड जमा करने का निर्देश दिया है।
स्रोत : दैनिक भास्कर
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