पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना में पंजीकरण कराएं व्यापारी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लघु व्यापारियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना का सृजन किया है जिसका नाम है पीएम लघु व्यापारी मानधन योजना. इसके तहत लघु व्यापारी को भी सरकार की तरफ से धन लाभ मुहैया कराया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यापारी को इसमें पंजीकरण करवाना पड़ता है. इस खबर को विस्तार से पढने के लिए हिंदुस्तान लाइव का ये रिपोर्ट पढ़ें:
हिंदुस्तान लाइव: कलक्ट्रेट स्थित सम्राट उदयन सभागार में डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना की बैठक आयोजित की गई। डीएम ने इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए तथा पात्र व्यापारियों के पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। उन्होने श्रम विभाग के अधिकारियों को कैंप लगाते हुए अभियान चलाने का निर्देश दिया। ताकि व्यापारियों को योजना का लाभ मिल सके। वहीं व्यापारियों से कहा कि वे लोग स्वयं इस योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं।
श्रम अधिकारी शक्ति राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मानधन योजना एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन स्कीम है। इसके तहत 18 से 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत व्यापारियों, स्वनियोजित व्यापारी और दुकान मालिक, खुदरा व्यापारी, राइस मिल मालिक, तेल मिल मालिक, कारखाना मालिक, कमीशन एजेंट, रियल स्टेट ब्रोकर, छोटे होटल के मालिकों तथा गांव एवं छोटे कस्बों समेत अन्य व्यापारी, जिनका वार्षिक आय व्यय 1.5 करोड़ रूपए तक है, वे अपना पंजीकरण करा सकते है। योजना में प्रात्र व्यापारियों को आयु के आधार पर रूपए 55 रूपए से 200 प्रतिमाह नियमित अंशदान किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार भी उतनी ही धनराशि उनके पेंशन खाते में जमा करेगी। योजना का क्रियांवयन भारतीय जीवन बीमा निगम और जनसुविधा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। बैठक में सीडीओ इंद्रसेन सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी चायल, भरवारी, सिराथू, व्यापार मंडल के महामंत्री रमेश अग्रहरि, प्रमोद कुमार साहू, परवेश केसरवानी, विपिन केसरवानी समेत तमाम व्यापारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।
स्रोत: हिंदुस्तान लाइव
Post a Comment