अटल पेंशन योजना में 10000 रुपये होगी मंथली पेंशन
अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल तक की उम्र के लोगों का एनरोलमेंट हो सकता है। यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से 5000 रुपये तक की मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन देती है। इस संबंध में नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़ें:
नवभारत टाइम्स : सलोनी शुक्ला, मुंबई
फाइनैंस मिनिस्ट्री अटल पेंशन योजना (APY) के तहत दी जाने वाली मैक्सिमम मंथली पेंशन को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। मिनिस्ट्री इसके अलावा इस स्कीम में एनरोलमेंट के लिए उम्र सीमा को बढ़ाकर 50 साल करने पर भी विचार कर रही है।
अभी इस स्कीम से अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को फायदा मिलता है और इसमें 18 से 40 साल तक की उम्र के लोगों का एनरोलमेंट हो सकता है। यह स्कीम 60 साल की उम्र से लोगों को 1000 से 5000 रुपये तक की मिनिमम गारंटीड मंथली पेंशन देती है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर (फाइनैंस) सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा, 'हमने फाइनैंस मिनिस्ट्री को सलाह दी है कि अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाई जाए। हमने मैक्सिमम गारंटीड मंथली पेंशन को डबल करने की सलाह भी दी है। हमने सब्सक्रिप्शन रेट्स की जानकारी मंत्रालय को दी है और उसे ऐक्चुरियल वैल्यूएशन रिपोर्ट मुहैया कराई है।' उन्होंने कहा, 'हमने अपनी बात रख दी है। किस हद तक इसे स्वीकार किया जाएगा, यह सरकार के ऊपर है।'
PFRDA ने किसानों और दुकानदारों के लिए अलग-अलग चलाई जा रहीं स्कीमों को अटल पेंशन योजना में मिलाने का प्रस्ताव भी दिया है ताकि कन्फ्यूजन न हो। अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को कवर करने वाली फ्लैगशिप पेंशन स्कीम APY ने 1.9 करोड़ का सब्सक्रिप्शन मार्क पार कर लिया है। यह जानकारी नवंबर अंत तक के आंकड़ों से सामने आई है। PFRDA मार्च 2020 तक सब्सक्राइबर बेस बढ़ाकर 2.25 करोड़ करना चाहता है।
पेंशन रेगुलेटर ने इससे पहले संकेत दिया था कि पहले एक करोड़ सब्सक्राइबर्स के एनरोलमेंट में तीन साल लगे थे, वहीं उसके 18 महीनों बाद ही सब्सक्राइबर बेस डबल हो गया था। ईटी ने हाल में रिपोर्ट दी थी कि फाइनैंस मिनिस्ट्री सभी पेंशन प्रॉडक्ट्स के लिए सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी का जिम्मा PFRDA को देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इस संबंध में घोषणा आगामी आम बजट में की जा सकती है।
सरकार नैशनल पेंशन स्कीम के तहत उपलब्ध टैक्स बेनिफिट्स को डबल करते हुए एक लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। ये बेनिफिट्स Section 80CCD (1b) के तहत मिलते हैं। सरकार एनपीएस की ऐन्युइटी इनकम को टैक्स फ्री करने पर भी विचार कर रही है। अभी ऐन्युइटी जिस साल मिले, उस साल में उस पर टैक्स लगने का प्रावधान है।
स्रोत: नवभारत टाइम्स
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