पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जोड़ा जाए : सुजान सिंह

पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से जोड़ा जाए : सुजान सिंह


30 जनवरी को होने वाली ग्राम सभाओं में पात्र परिवारों से मौके पर ही आवेदन लिए जाएंगे। अब तक 221 परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है। इस संबंध में जागरण की ये रिपोर्ट पढ़ें:

जागरण : जागरण संवाददाता, कैथल : डीसी सुजान सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में जिला के सभी पात्र परिवारों को जोड़ा जाए। 30 जनवरी को होने वाली ग्राम सभाओं में पात्र परिवारों से मौके पर ही आवेदन लिए जाएंगे। अब तक 221 परिवारों को इस योजना से जोड़ा जा चुका है।

डीसी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की समीक्षा बैठक लेने के दौरान अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने 30 जनवरी तक विशेष शिविरों के माध्यम से अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र तथा अपने नजदीकी अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में पंजीकरण करवाया जा सकता है। इसके बाद भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी।

इसके योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जोड़ा गया है। पात्र परिवारों का प्रीमियम प्रदेश सरकार द्वारा नियोजन करने पश्चात शेष राशि संबंधित परिवार के मुखिया के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। शेष राशि को कैश निकाल सकता है तथा परिवार पेंशन फंड स्कीम के तहत निवेश भी कर सकता है। लाभार्थियों को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के उपरांत तीन हजार रुपये मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। इस मौके पर नगराधीश जगदीप सिंह, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी जसविद्र सिंह, डीआईओ दीपक खुराना सहित मौजूद थे।

ग्राम सभाओं का किया जाएगा आयोजन

डीसी सुजान सिंह ने कहा कि 30 जनवरी को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन ग्राम सभाओं में इस योजना का लाभ देने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यदि लाभार्थी का परिवार पहचान नंबर और मानधन कार्ड पहले से बना हुआ हो तो वह संबंधित व्यक्ति इस दिन परिवार पहचान नंबर, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, सभी सदस्यों की बैंक खाते की पासबुक, सभी सदस्यों के मानधन कार्ड लेकर के आएं। यदि लाभार्थी के पास परिवार पहचान पत्र नंबर और मानधन कार्ड नही है, वे संबंधित व्यक्ति सभी सदस्यों का आधार कार्ड, सभी सदस्यों के बैंक खातों की पासबुक लेकर के आए। परिवार पहचान नंबर और मानधन कार्ड उसी समय बनाने की व्यवस्था की जाएगी। मोबाइल पर पंजीकरण से संबंधित एसएमएस संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचेगा।

स्रोत : जागरण

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