ऋण माफी योजना में किसान 15 से 31 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे
ऐसे किसान जिनका 31 जनवरी 2018 तक का दो लाख रुपए का कर्ज है और वे ऋण माफी योजना में आवेदन नहीं कर पाए हैं। वे अब आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्कर : ऐसे किसान जिनका 31 जनवरी 2018 तक का दो लाख रुपए का कर्ज है और वे योजना में आवेदन नहीं कर पाए हैं। वे अब आवेदन कर सकेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक ऐसे किसान जिनका 31 जनवरी 2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए तक के चालू, कालातीत खातों में बकाया राशि थी एवं उस समय आवेदन नहीं कर सके वे आवेदन कर सकते हैं।
जिले के ऐसे ऋणी किसान जो आवेदन करने से शेष रह गए हैं, उनके गुलाबी आवेदन पत्र (पिंक-1) संबंधित जनपद पंचायत कार्यालय में 15 से 31 जनवरी तक प्राप्त किए जाएंगे। गुलाबी आवेदन पत्र विकासखंड जनपद कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। योजनांतर्गत पात्र किसान संबंधित जनपद कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
31 जनवरी 2018 तक का कर्ज होगा माफ
योजना में ब्याज की गणना की त्रुटि सही की जाएगी
जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत जिला स्तरीय बैंक सलाहकार एवं समन्वय समिति की बैठक सोमवार को हुई। कलेक्टर रुचिका चौहान ने ऋण माफी योजना के तहत हितग्राही किसानों के संबंध में बैंकों के लॉग इन को लेकर जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि जिले में हुए विशेष शिविरों में जो किसान नहीं आए हैं। उनको बैंक शाखाओं में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकृति दी जाएगी। इसके अलावा आवेदनों के संबंध में विभिन्न त्रुटियां जैसे राशि गणना, ब्याज की गणना या नाम की त्रुटि सही की जाएगी। लीड बैंक मैनेजर राकेश गर्ग, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक आलोक जैन, उप संचालक कृषि जीएस मोहनिया सहित अधिकारी मौजूद थे।
स्रोत : दैनिक भास्कर
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