टयूबवेल बिलों की जुर्माना माफी योजना 15 फरवरी तक
किसानों को राहत देते हुए टयूबवेल के बिजली बिलों पर जुर्माना माफी योजना को 15 फरवरी 2020 तक बढ़ा दी है। इस संबंध में जागरण की ये रिपोर्ट पढ़ें:
जागरण : जागरण संवाददाता, पानीपत: हरियाणा सरकार ने किसानों को राहत देते हुए टयूबवेल के बिजली बिलों पर जुर्माना माफी योजना को 15 फरवरी 2020 तक बढ़ा दिया है। बिजली बिल जुर्माना माफी योजना के तहत 31 दिसंबर तक बिल जमा न करने वाले किसानों के कनेक्शन काटने के आदेश थे, लेकिन अब किसान बिना जुर्माने के बिल जमा करा सकते हैं। बिजली निगम का कुल 12237 किसानों के टयूबवेल कनेक्शन पर अभी 1532.08 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है।
जिले में टयूबवेल के चालू कनेक्शन की संख्या 11141 है। इन उपभोक्ताओं पर बिजली निगम का 1293.77 लाख रुपये का बिजली बिल बकाया है। बिजली बिल अधिक होने पर निगम ने 1096 उपभोक्ताओं को टयूबवेल कनेक्शन काट दिए हैं। इन उपभोक्ताओं पर 238.31 लाख रुपये का बकाया है। जिले के किसानों पर बिजली निगम का कुल 1532.08 लाख रुपये बकाया है। इसमें बकाया पर जुर्माना राशि भी शामिल है। अधिक जुर्माना होने के कारण किसान बिजली बिल जमा नहीं कर पाए। इस कारण प्रदेश सरकार ने नवंबर से 31 दिसंबर तक बिजली बिल जुर्माना माफी योजना लागू की। हालांकि यह योजना अप्रैल में लागू होनी थी। बिना जुर्माने के बिजली बिल जमा कराने के लिए किसानों को केवल दो ही माह मिल सके। इस कारण कम ही किसानों को योजना का लाभ मिल पाया। इसी को देखते हुए सीएम मनोहर लाल ने बिजली बिल जुर्माना माफी योजना को 15 फरवरी तक दोबारा लागू किया है। सीएम ने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। आदेश मिलने पर लागू की जाएगी योजना : एसई
एसई जेएस नारा ने बताया कि बिजली बिल माफी योजना को 15 फरवरी तक बढ़ाने के अभी लिखित आदेश नहीं मिले हैं। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी है। आदेश मिलने के बाद योजना को लागू किया जाएगा।
स्रोत : जागरण
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