मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय

मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का निर्णय


पांच जनवरी नये साल में मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नियमित, संविदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके लिए ‘मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में नवभारत टाइम्स की ये रिपोर्ट पढ़ें:

नवभारत टाइम्स : भोपाल, पांच जनवरी (भाषा) नये साल में मध्यप्रदेश सरकार ने अपने नियमित, संविदा एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनके लिए ‘मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना’ लागू करने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने रविवार को बताया, ‘‘मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘इस योजना से लगभग 12.55 लाख कर्मचारी एवं अधिकारी लाभांवित होंगे, जिनमें 4,91,666 सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं। इस योजना को लागू किये जाने से 756.54 करोड़ रूपये का वार्षिक वित्तीय भार आएगा।’’ सिलावट ने बताया कि इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नियमित शासकीय कर्मचारी, सभी संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले पूर्ण कालिक कर्मचारियों और राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा निगम/मण्डलों में कार्यरत कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए यह योजना वैकल्पिक होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में बाह्य रोगी (ओपीडी) के रूप में प्रतिवर्ष 10,000 रूपये तक का नि:शुल्क उपचार अथवा नि:शुल्क दवाओं का वितरण किया जाएगा। सामान्य उपचारों के लिए प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये और गंभीर उपचारों के लिए 10 लाख रूपये तक की नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी। सिलावट ने बताया कि 10 लाख रूपये से अधिक के उपचार के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड द्वारा विशेष अनुमति दी जा सकेगी।

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