सुकन्या समृद्धि योजना : विस्तृत जानकारी

सुकन्या समृद्धि योजना : विस्तृत जानकारी


प्रधानमंत्री ने लड़कियों के जन्म दर को बढाने और उनके जन्म से लेकर पढाई-लिखाई और शादी तक की सारी खर्चों की चिंता को दूर करने के लिए एक बहुत ही शानदार योजना की शुरुआत की है. इसके लिए लड़कियों के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की लड़की ही आवेदन कर सकती है. इसके लिए लड़की के माता-पिता में से किसी एक का डेटा देना होगा अर्थात आधार कार्ड, फोटो और बच्चे का जन्म प्रमाण - पत्र. इसका विस्तार से जानकारी नीचे दी गयी है.

अब वार्षिक न्यूनतम जमा राशि 1000 से घटकर 250 रूपये कर दी गयी है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है कि प्रधानमंत्री का सबसे महत्वाकांक्षी योजना "बेटी बचाओ, बेटी पढाओ" के अंतर्गत खोले जाने वाले सुकन्या समृद्धि खाता में अब वार्षिक न्यूनतम जमा राशि 1000 से घटाकर 250 रूपये कर दी गयी है।

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वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर 2014

सा.का.नि. 863(अ) -- केंद्रीय सरकार, सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का नाम सुकन्या समृद्धि खाता नियम, 2014 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
  • 'खाता' से ऐसा खाता अभिप्रेरित है जो, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जमाकर्ता द्वारा खोला जाता है:
  • 'अधिनियम' से सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (1873 का 5) अभिप्रेत है:
  • 'जमा' से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन खाते में जमाकर्ता द्वारा जमा की जाती है:
  • 'जमाकर्ता' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो अवयस्क बालिका जिसका या जिसकी वह संरक्षक है, की ओर से इन नियमों के अधीन खोले गए खाते में रकम जमा करता है:
  • 'डाकघर' से भारत में स्थित ऐसा डाकघर अभिप्रेत है, जो बचत बैंक का कार्य कर रहा है और इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है:
  • 'बैंक' से किसी वाणिज्यिक बैंक की शाखा अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन खाता खोलने के लिए प्राधिकृत है:
  • 'वर्ष' से वित्त वर्ष, अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च अभिप्रेत है:
  • 'ब्याज दर' से ऐसी दर अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अधीन खोले गए खातों में जमा रकम पर लागू किये जाने के लिए वार्षिक आधार पर सरकार द्वारा घोषित की जा सकेगी; और 
  • इनमे प्रयोग किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः वही अभिप्राय होगा, जो उन नियमों में उनका अभिप्राय है।
3. डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 का प्रवर्तन- डाकघर बचत बैंक साधारण नियम, 1981 और डाकघर बचत खाता नियम, 1981 के उपबंध उन मामलों, जिनके लिए इन नियमों के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है, के सम्बन्ध में लागु किए जा सकेंगे।

4. खाते का खोला जाना- (1) खाता नैसर्गिक या विधिक संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से  उसके जन्म लेने से दस वर्ष तक  की आयु प्राप्त  करने तक खोला जा सकेगा और कोई बालिका, जिसने इन नियमों के प्रारंभ होने के  वर्ष पहले दस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, भी इन  नियमों के अधीन खाता खोले जाने के लिए पात्र होगी।
(2) जमाकर्ता इन नियमों के अधीन बालिका के नाम से केवल एक खाता खोल और चला सकेगा।
(3) जिस बालिका के नाम से खाता खोला जाता है, उसका जन्म प्रमाण पत्र संरक्षक द्वारा डाकघर या बैंक में खाता खोलने के समय, जमाकर्ता की पहचान और आवासीय प्रमाण से सम्बंधित अन्य दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
(4) बालिका के नैसर्गिक या विधिक संरक्षक को केवल दो बालिकाओं के लिए खाता खोलने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु बालिका के नैसर्गिक या विधिक संरक्षक को, दुसरे जन्म के रूप में जुड़वां बालिकाओं के जन्म अथवा यदि पहले बच्चे के जन्म के समय एक साथ तीन बालिकाओं के जन्म की स्थिति में, सक्षम चिकित्सा प्राधिकरणों, जहाँ ऐसी जुड़वां/तीन बालिकाओं का एक साथ जन्म हुआ है, से एक आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, तीसरा खाता खोलने की अनुमति दी जायेगी।

5. जमा रकम- (1) यह खाता एक हजार रूपये की प्रारंभिक जमा  राशि से खोला जा सकेगा और तत्पश्चात उसमे एक  सौ रूपये के गुणक में कोई रकम इस शर्त पर जमा की जा सकेगी कि वित्त वर्ष में  एक हजार  रूपये की न्यूनतम रकम जमा की जायेगी, परन्तु एक बार में अथवा गुणक अवसरों पर खाते में जमा की गई कुल धनराशि एक वित्त वर्ष में  एक लाख पचास हजार रुपयों से अधिक नहीं होगी।
(2) खाते में रकम खाता खोलने की तारीख  से चौदह वर्ष पूर्ण होने तक जमा की जा सकेगी।
(3) किसी अधिनियम खाते, जिसमे उप-नियम- (1) में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम राशि जमा नहीं की गयी है, को चूक के वर्ष (वर्षों) के लिए उक्त न्यूनतम निर्दिष्ट अभिदान सहित पचास रूपये प्रतिवर्ष के जुर्माने का संदाय करके, खाते के चौदह वर्ष पूर्ण होने तक किसी भी समय नियमित कराया जा सकेगा।

6. जमा की विधि- (1) इन नियमों के अधीन खोले  गए खाते में रकम-
  • नकद, अथवा
  • सम्बंधित डाकघर के डाकपाल या सम्बंधित बैंक के प्रबंधक, जहाँ खाता खुला है, के नाम से चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा और ऐसी लिखत के पीछे जमाकर्ता द्वारा खाता-धारक का नाम और खाता संख्या जिसमे रकम जमा की जायेगी, की पुष्टि की जायेगी और हस्ताक्षर किये जायेंगे- जमा की जा सकेगी।
(2) जहाँ जमा चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है, वहां चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के नकदीकरण की तारीख खाते में जमा करने की तारीख होगी।

7. जमा रकम पर ब्याज-  (1) सारकार द्वारा अधिसूचित की जाने  वाली दर पर ब्याज वार्षिक रूप से संगणित करके, खाते के चौदह वर्ष पुरे होने तक, खाते  में जमा किया जाएगा।
(2) यदि खाता-धारक मासिक आधार पर ब्याज संगणित करने का विकल्प देता है, तो उसे खाते में पूर्ण हजार रूपये पर जमा शेष राशि पर परिकलित किया जाएगा और धारक के खाते में संदाय किया जाएगा और हजार से कम शेष रकम पर वर्तमान दर पर ब्याज मिलता रहेगा।

8. खाते का खोला जाना- (1) खाता, जिस बालिका के नाम से खोला गया है, उस बालिका के दस वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, बालिका  नैसर्गिक या विधिक संरक्षक द्वारा खोला और  संचालित  किया जाएगा।
(2) दस वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, खाता-धारक अर्थात बालिका स्वयं खाता संचालित कर सकेगी, तथापि खाते में रकम संरक्षक या किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा जमा की जा सकेगी।

9. समय से पूर्व खाता बंद करना- (1) खाता-धारक की मृत्यु की दशा में, खाते को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तुरंत बंद कर दिया जायेगा और खाते में जमा रकम, खाते के समय से पूर्व बंद करने के पूर्व महीने तक ब्याज सहित खाता-धारक के संरक्षक को संदाय की जायेगी।
(2) जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि खाते के संचालन या चलाये जाने से खाता-धारक को अत्यधिक कठिनाई हो रही है, तो वह, कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, खतरनाक रोगों की चिकित्सा में सहायता, मृत्यु जैसे अत्यंत अनुकम्पा आधार वाले मामलों में खाते को समय से पूर्व बंद करने की अनुमति दे सकेगी।

10. पासबुक- (1) खाता खोलने पर, जमाकर्ता को एक पासबुक दी जाएगी, जिसमे बालिका की जन्म-तारीख, खाता खोलने की तारीख, खाता संख्या, खाता-धारक का नाम व पता और जमा की गयी धनराशि का उल्लेख होगा।
(2) पासबुक, खाते में रकम जमा करते और ब्याज का संदाय प्राप्त करते समय और परिपक्वता पर खाते को अंतिम रूप से बंद करने के समय भी, यथास्थिति डाकघर या बैंक में प्रस्तुत की जायेगी।

11. खाते का अंतरण- खाते को भारतवर्ष में कहीं भी अंतरित किया जा सकेगा, यदि जिस बालिका के नाम से खाता है, वह बालिका किसी ऐसे स्थान या जगह पर चली जाती है, जो उस स्थान, जहाँ खाता है, से भिन्न है, तो वहां अंतरित हो जायेगा।

12. आहरण- (1) उच्चतर शिक्षा और विवाह के उद्येश्यों के लिए  खाता-धारक की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पूर्व वित्त वर्ष की समाप्ति पर, खाते में जमा राशि के पचास प्रतिशत तक  की राशि निकालने की अनुमति दी जाएगी: और 
(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट आहरणों की अनुमति केवल तभी दी जायेगी, जब खाता-धारक बालिका ने अट्ठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

13. परिपक्वता पर खाता बंद करना- (1) खाता  खोलने की तारीख से इक्कीस वर्ष पूर्ण होने पर, खाता परिपक्व होगा:
परन्तु जहाँ खाता-धारक का विवाह, इक्कीस वर्ष की ऐसी अवधि पूर्ण होने के पहले होता है, तो उसके विवाह की तारीख के पश्चात्, खाते को चलाने की अनुमति नहीं होगी:
परन्तु यह भी कि जहाँ खाता पहले परंतुक के अधीन बंद किया जाता है, वहां खाता-धारक को इस आशय का हलफनामा देना होगा कि खाता बंद करने की तारीख को वह अट्ठारह वर्ष से कम नहीं है।
(2) परिपक्वता पर, खाते में बकाया जमा राशि और ब्याज, खाता-धारक को पासबुक के साथ आहरण पर्ची प्रस्तुत करने पर संदेय होगा।
(3) उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार, यदि खाता बंद नही किया जाता है, तो नियम 7 के उपबंधों के अनुसार, खाते को अंतिम रूप से बंद किये जाने तक खाते में जमा रकम पर ब्याज संदेय होगा।

14. शिथिल करने की शक्ति- जहाँ केन्द्रीय सरकार का यह समाधान   हो जाता है कि इन नियमों के किसी उपबंध के लागु होने से खाता-धारक या खाता-धारकों के अत्यधिक कठिनाई हो  रही है, तो वह, कारणों को लेखबद्ध करके, आदेश द्वारा, उस उपबंध की शर्तों को, ऐसी विधि से, जो   अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, शिथिल  कर सकेगी।




Prime-Minister-Scheme

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