प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3 हजार रु. मासिक पेंशन

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को मिलेगी 3 हजार रु. मासिक पेंशन


18 से 40 आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं इस संबंध में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:

दैनिक भास्कर18 से 40 आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान कर सकते हैं आवेदन

छतरपुर जिले के 18 से 40 आयु वर्ग के लघु और सीमांत किसान प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

किसानों को वृद्धावस्था संरक्षण सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरु की गई इस योजना में एक अगस्त 2019 की भूमि रिकार्ड स्थिति में 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि रखने वाले किसान योजना के लाभ के लिए पात्र हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उप संचालक मनोज कश्यप ने पात्र किसानों से योजना का लेने की अपील की है।

कृषि अधिकारी ने अवगत कराया कि 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदक प्रतिमाह पात्रतानुसार 55 से 200 रुपए अंशदान देकर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन का हकदार हो जाता है। किसान की मृत्यु पर पति, पत्नी को 50 प्रतिशत प्रतिमाह परिवार पेंशन के रुप में मिलेंगे। किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना अथवा प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए चयनित किसान इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

इसके अलावा सभी संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक कर्मचारी, आयकरदाता, पेशेवर और जनप्रतिनिधि भी योजना के लिए अपात्र हैं। योजना में शामिल
होने के लिए किसान के पास स्वयं का आधार कार्ड और बचत बैंक खाता, पीएम- किसान खाता होना जरुरी है।

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