सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति
देश में फैले वैश्विक महामारी के दौर में भारतीय डाक विभाग के द्वारा ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने, एईपीएस सुविधा के तहत किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से ग्राहकों के दरवाजे तक धन की निकासी को सरल बनाने के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह किया जा रहा है। इस covid-19 के समय में संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान बीमारी से मृत्यु हो जाने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का एलान किया है। ये दिशानिर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे। इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए नीचे पढ़ें:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सभी डाक कर्मचारियों को 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति
18 APR 2020
डाक विभाग अनिवार्य सेवाओं के तहत आता है और दिनांक 15.04.2020 के गृह मंत्रालय का.ज्ञा. सं. 40-3/2020-डीएम-1 (ए) के पैरा -11 (iii) में दुहराया भी गया है। ग्रामीण डाक सेवक सहित डाक कर्मचारी ग्राहकों को मेल डिलीवरी, डाक घर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा देने, एईपीएस सुविधा के तहत किसी भी बैंक और किसी भी शाखा से ग्राहकों के दरवाजे तक धन की निकासी को सरल बनाने के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डाक घर स्थानीय राज्य प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क कर देश भर में कोविड-19 किट, फूड पैकेट, राशन एवं अनिवार्य दवाओं आदि की प्रदायगी भी कर रहे हें। इस प्रकार, डाक घर विभागीय कर्तव्यों के साथ-साथ कोविड-19 के संकट के समय सामाजिक प्रयोजन की भी सेवा कर रहे हैं।
कोविड-19 की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, फैसला किया गया है कि ग्रामीण डाक सेवक (जीडीएस) सहित सभी डाक कर्मचारियों को कर्तव्य निवर्हन के दौरान बीमारी से मृत्यु हो जाने पर 10 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। ये दिशानिर्देश जल्द प्रभावी हो जाएंगे और कोविड-19 के संकट की समाप्ति तक पूरी अवधि तक के लिए लागू रहेंगे।
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Source: PIB
Release ID: 1615650)
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