1 जुलाई से अटल पेंशन योजना में बदलाव करने जा रही है बैंक, जानिये क्या सुविधाएँ मिलेगी

1 जुलाई से अटल पेंशन योजना में बदलाव करने जा रही है बैंक, जानिये क्या सुविधाएँ मिलेगी


कोरोना वायरस महामारी के कारण सरकार अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर को कुछ सुविधाएँ दे रही थी जिसकी मियाद 30 जून को समाप्त हो रही है, अर्थात 1 जुलाई से ये सुविधा अब नहीं मिल पायेगी . सरकार लॉकडाउन के दौरान अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर के खातों में से ऑटो डेबिट योगदान सिस्टम को बंद कर दिया था, लेकिन बैंक अब 1 जुलाई से मासिक ऑटो डेबिट योगदान की राशि को शुरू करने जा रही है.1 जुलाई से क्या क्या सुविधा मिलेगी इसका विवरण जानने के लिए नीचे प्रभात खबर के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

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प्रभात खबरAtal Pension Yojana : अगर आप अटल पेंशन योजना (APY) के सब्सक्राइबर हैं, तो अब आपको सचेत हो जाना चाहिए. लॉकडाउन की वजह से सरकार ने सब्सक्राबर्स के खातों से मासिक योगदान की कटौती के नियमों में बदलाव रोक लगा रखी है, उसकी मियाद आगामी 30 जून को पूरी हो रही है. यानी 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स के खातों से कटौती के नियमों में बदलाव हो जाएगा और जो सुविधाएं लॉकडाउन के दौरान मिल रही थीं, वह अब नहीं मिलेगी. आगामी 1 जुलाई 2020 से देश के बैंक अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स के खातों से मासिक योगदान को ऑटो डेबिट करने की दोबारा शुरुआत करने जा रहे हैं.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने स्कीम के सब्सक्राइबर्स को एक ई-मेल के जरिये जानकारी दी है. पीएफआरडीए ने कहा 11 अप्रैल 2020 को सर्रकुलर जारी करके बैंकों को अटल पेंशन योजना में योगदान के ऑटो डेबिट को 30 जून 2020 तक रोकने का निर्देश दिया था. उसी आदेश के अनुसार, बैंक अब सब्सक्राइबर्स के खातों से उनके योगदान का ऑटो डेबिट 1 जुलाई 2020 से दोबारा शुरू करेंगे.

कब लगी थी ऑटो डेबिट पर रोक : पीएफआरडीए ने अप्रैल में अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स के बैंक खातों से ऑटो डेबिट को 30 जून 2020 तक रोक लगाने का आदेश जारी किया था. उसने कहा था कि यह फैसला इसलिए लिया गया था, क्योंकि पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स में से अधिक समाज के निचले तबके से थे और कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रह थे.

नहीं देना होगा जुर्माने का ब्याज : अभी हाल ही में दी गयी सूचना में पीएफआरडीए ने कहा है कि जुर्माने का ब्याज उस स्थिति में नहीं लगेगा, जब सब्सक्राइबर की पेंशन स्कीम अकाउंट को 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित किया गया है. उसने कहा है कि जुर्माना उस स्थिति में नहीं लगाया जाएगा, जब अप्रैल 2020 से अगस्त 2020 तक आपके नॉन-डिडक्टेड अटल पेंशन योजना के योगदान को 30 सितंबर 2020 से पहले नियमित किया जाता हो. सामान्य तौर पर बैंकों द्वारा योगदान में देरी करने पर जुर्माने की वसूली कर ही ली जाती है.

क्या है जुर्माने का प्रावधान : अटल पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, योगदान में देरी करने पर जुर्माने का प्रावधान है. इसमें 100 रुपये प्रति महीने तक पर 1 रुपये प्रति महीने का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ता है. इसके अलावा 101 रुपये और 500 रुपये के बीच पर 2 रुपये प्रति महीना है. 501 रुपये और 1000 रुपये के बीच योगदान होने पर 5 रुपये प्रति महीने का जुर्माना है. 1,001 रुपये को पार करने पर 10 रुपये प्रति महीने का जुर्माना लगेगा.

कौन करता है एपीवाई में योगदान : सरकार की ओर से अटल पेंशन योजना समाज कमजोर आयवर्ग वालों को ध्यान में रखकर उनके बेहतर भविष्य के लिए शुरू किया गया. इसमें कोई भी 18 से 40 साल तक का भारतीय नागरिक हिस्सा ले सकता है. अटल पेंशन योजा के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 10000 रुपये की पेंशन मिलती है. इस योजना के तहत खाता के बाद अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक योगदान करना होता है.

स्रोत: प्रभात खबर 

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