पहले से घर होने पर भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, जाने क्या है तरीका

पहले से घर होने पर भी मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, जाने क्या है तरीका


सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में संशोधन कर उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लायी है कि यदि किसी के पास पहले से घर है जो कि आपके नाम पर है या फिर फैमिली के किसी और सदस्य के नाम पर है तो फिर आपको इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा और यदि आवास आपके माता-पिता के नाम पर है और आपका विवाह हो गया है तो फिर आपको इस स्कीम का फायदा मिलेगा. इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तार से जानने के लिए जनसत्ता के इस रिपोर्ट को पढ़ें:

Prime-Minister-Scheme

जनसत्तायदि आप नया घर लेने जा रहे हैं और उसके लिए डाउन पेमेंट का प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले पीएम आवास योजना (शहरी) के बारे में जानना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को मार्च, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में नए घर के कर्ज पर आप ब्याज में बड़ी छूट हासिल कर सकते हैं। सरकार ने इस छूट के लिए मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को भी दो वर्गों एमआईजी-I और एमआईजी-II में विभाजित किया गया है। यदि किसी परिवार की कमाई 6 लाख रूपये से लेकर 12 लाख रूपये तक के बीच है तो उसे मिडिल इनकम ग्रुप-I के तहत छूट मिलेगी। इसके अलावा 6 से 18 लाख रूपये तक की आय वाले परिवारों को MIG-II में शामिल किया जाएगा। 

किन्हें मिल सकता है स्कीम का लाभ: इस  स्कीम का टारगेट देश में सभी परिवारों को आवास मुहैया कराना है। ऐसे में यदि आपके परिवार के पास पहले से  ही आवास है, जो आपके नाम पर है या फिर फॅमिली के किसी और सदस्य के नाम पर है तो आप इस स्कीम का  लाभ नहीं ले सकते। हालाँकि  यदि आवास आपके माता-पिता के नाम पर है और आपका विवाह हो गया है तो फिर आप नए घर की खरीद पर यह छूट ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा में   पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों  को शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि आपने पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है तो इसके पात्र नहीं माने जाएंगे। योजना का कोई  दुबारा लाभ न ले सके, इसी मकसद से सरकार ने लोन के लिए आवेदन करने के दौरान परिवार के सदस्यों के आधार नंबर देना अनिवार्य किया है।

कैसे मिलेगी लोन पर छूट: स्कीम के तहत लोन पर छूट कैसे मिलेगी इसे समझना जरुरी है। MIG-I कैटेगरी के तहत आने वाले परिवारों को 9 लाख रूपये तक के  लोन पर ब्याज में 4 परसेंट तक की   छूट  मिलेगी। इसके अलावा MIG-II स्लैब वालों को यह छूट 12   लाख रूपये तक के लोन पर मिलेगी।

कैसे होगा छूट का कैलकुलेशन: मान लिजिज्ये कि आप MIG-II स्लैब में हैं और 60 लाख रूपये  की कीमत  का आवास ख़रीदा है। इसके लिए आपने 20 फीसदी यानि 12 लाख रूपये की डाउन पेमेंट की है तो आपका कुल लोन 48 लाख रूपये बचेगा। इसमें से आपको 12 लाख तक के लोन  पर 3 परसेंट छूट मिलनी है। इस तरह आपको सिर्फ 36 लाख के लोन पर पूरा इंटरेस्ट देना होगा और बाकी 12 लाख  रूपये में 3 परसेंट की छूट होगी।

स्रोत: जनसत्ता

3 Comments

  1. Mene 2016 me HDFC bank se loan liya he...aur me unmarried hu...hamare pitaji bhi Nahi he...aur hamara khudka aur koi makan bhi Nahi he...kya muje subsidy Nahi mil Sakti...Bank hame age prosidure Karne Nahi de rahi he...krupiya sahay kijiye...Sahi guidelines de...

    ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post