कन्या सुमंगला योजना : बेटी के जन्म से लेकर 21 साल होने पर मिलेंगे 2 लाख रुपए
कन्या सुमंगला योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की लड़की के लिए सरकार ने कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की। इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार में अधिकतम दो बच्चा होना चाहिए और परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम हो। किसी परिवार में किसी की जुड़वा बच्चियां है तो दोनों को इसका समान लाभ मिलेगा। इसके बाद तीसरी संतान भी अगर बेटी होती है तो वह भी इस योजना के योग्य होगी। इस संबंध में पत्रिका की ये रिपोर्ट पढ़ें:
स्रोत : पत्रिका नई दिल्ली। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की ओर कई अलग—अलग स्कीम चलाई जाती हैं। इसी क्रम में यूपी सरकार ने एक अनोखी पहल की है। जिसके तहत कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है। इसमें बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई और उसके स्वास्थ के देखरेख की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इतना ही नहीं बेटी के 21 साल पूरे होने पर उसे 2 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, जिसकी मदद से वह आत्मनिर्भर बन सके। तो क्या है ये योजना और कैसे लें इसका लाभ आइए जानते हैं।
क्या है कन्या सुमंगला योजना
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों की शिक्षा और उनके अच्छे भविष्य के लिए योगी सरकार (Yogi Government) ने इस योजना की शुरुआत की है। इसमें बेटी के जन्म के समय 2 हजार रुपए, एक साल का टीकाकरण पूरा करने के बाद 1 हजार रुपए, पहली कक्षा में दाखिले के समय 2 हजार , छठीं कक्षा में भी 3 हजार, 9वीं कक्षा में दाखिले के समय 5 हजार और 10वीं 7 हजार एवं 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करके दो साल के किसी डिप्लोमा कोर्स में दाखिला लेने पर उसे 8 हजार रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं बेटी जब 21 साल की पूरी हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये उसकी शादी व व्यवसाय में काम आएंगे।
किसे मिलेगा योजना का लाभ
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी उत्तर प्रदेश की निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी परिवार में अधिकतम दो बच्चे हों। लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख या उससे कम हो। अगर किसी की जुड़वा बच्चियां है तो दोनों को इसका समान लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद अगर तीसरी संतान भी बेटी होती है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र मानी जाएगी।
कैसे करें आवेदन
योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको KSY फॉर्म और शपथ पत्र डाउनलोड करना होगा। इन दोनों आवेदन फॉर्म को भरकर इसमें मांग गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगाकर इसे खंड विकास अधिकारी या जिला परिवीक्षा अधिकारी या उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा कराए। इस स्कीम में आवेदन के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैक खाते का विवरण, आवेदक व बालिका का नवीनतम संयुक्त फोटो, अभिभावक पहचान पत्र और अधिवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी की जरूरत होगी।
स्रोत : पत्रिका
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