प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : FAQ (हिंदी)

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना : FAQ (हिंदी)


     कोरोना महामारी के दौर में रेहड़ी - पटरी वाले मजदूर को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू किया गया योजना "प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना" के बारे में लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं. उन्ही सवालों के कुछ जवाब नीचे दिया गया है:

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पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि)

स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

1. यह स्कीम क्या है?


यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉक डाउन में ढील देने के पश्चात् पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर काम करने लायक पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी।


2. स्कीम का क्या औचित्य है?


कोविड-19 वैश्विक महामारी तथा इसके परिणामस्वरूप किये जाने वाले लॉकडाउन से पथ विक्रेताओं / रेहड़ी वालों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा है वे सामान्यतः थोड़ी पूँजी के साथ काम करते हैं जो लॉक डाउन के दौरान संभवतः समाप्त हो गयी होगी अतः इस स्कीम से विक्रेताओं/रेहड़ी वालों को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में सहायता मिलेगी।


3. स्कीम के क्या उद्येश्य है?

(1) कम ब्याज दर पर रु.10,000 तक के कार्य करने लायक पूंजीगत ऋण की सुविधा प्रदान करना।
(2) ऋण की नियमित अदायगी को प्रोत्साहित करना।
(3) डिजिटल लेन-देन को पुरस्कृत करना।

4. स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

(1) रु.10,000 तक की प्रारंभिक काम करने लायक पूंजी।
(2) समय पर/समय से पहले अदायगी करने पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी।
(3) डिजिटल लेनदेन पर मासिक नकदी वापसी (कॅश बैक) प्रोत्साहन।
(4) प्रथम ऋण के, समय पर अदायगी पर, अधिक ऋण की पात्रता।

5. स्कीम के लक्षित लाभार्थी कौन हैं?

शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमे शहरी इलाकों के आप-पास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल है जो 24 मार्च, 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे।

6. पथ विक्रेता कौन होते हैं? 

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रोजमर्रा के सामान या सेवाएं, चीजें, खाद्य सामग्री अथवा किसी अस्थाई रूप से बने हुए स्टाल से या फिर गली-गली घूम कर, फूटपाथ/रास्ते पर अपनी सेवाएं प्रदान करता हों। इनके द्वारा बेचीं जा रही वस्तुओं में सब्जियां, फल, तैयार खाद्य सामग्री, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपडे, वस्त्र, दस्तकारी उत्पाद, पुस्तकें/लेखन सामग्री इत्यादि शामिल हैं और उनकी सेवाएं में नाइ की दुकान, मोची, पान की दुकान, लांड्री सेवाएं इत्यादि शामिल हैं।

7. कौन सी संस्थाएं ऋण उपलब्ध कराएंगी?

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, सूक्ष्म-वित्त संस्थाएं और एसएचजी बैंक।

8. स्कीम का कार्यकाल क्या है?

इस स्कीम का कार्यकाल मार्च, 2022 तक होगा।

लाभार्थियों के लिए


1. शुरुआत में कार्य करने के लिए कितनी पूंजी ऋण की राशि दी जाएगी?

प्रारंभिक कार्य करने लायक पूंजी ऋण एक वर्ष के ऋण अवधि के लिए रु.10,000/- तक है।

2. मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग / पहचान पत्र हैमैं ऋण के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

आप अपने क्षेत्र में किसी बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट (बीसी) / सूक्ष्म-वित्त संस्था (एमएफआई) के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। युएलबी (ULB) के पास इन व्यक्तियों की सूची होगी। वे आपका आवेदन भरने और मोबाइल ऐप/वेब पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे।

3. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सर्वेक्षण सूची में हूँ?

आप पीएम स्वनिधि की वेबसाइट (pmsvanidhi.mohua.gov.in) पर यह सुचना प्राप्त कर सकते हैं।

4. मेरा नाम सर्वेक्षण विक्रेताओं की सूची में हैं, लेकिन मेरे पास न तो पहचान-पत्र और न ही सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग है? क्या मैं ऋण सुविधा का लाभ उठा सकता हूँ? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?

हाँ, आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। विक्रेताओं को वेब-पोर्टल के माध्यम से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग जारी किया जाएगा। बीसी/एजेंट आवेदन भरने और मोबाइल ऐप / पोर्टल में दस्तावेज अपलोड करने में आपकी मदद करेंगे।

5. मैं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ और शहर में बिक्री का कार्य करता हूँक्या मैं इस स्कीम के लिए पात्र हूँ? यदि हाँ, तो इसकी क्या प्रक्रिया है?

या

6. मैं शहरी विक्रेता हूँ, लेकिन मुझे सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया हैमैं स्कीम से किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता हूँ?

यह स्कीम उन विक्रेताओं के लिए भी उपलब्ध है जो आस-पास के परिनगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और समीप के शहरों / कस्बों में आकर बिक्री कार्य करते हैं तथा सर्वेक्षण में शामिल नहीं हो पाए हैं। यदि आप इस श्रेणी में आते हैं, तो आपको यूएलबी (ULB) / टाउन वेंडिंग कमिटी (TVC) से सिफारिश पत्र (लेटर ऑफ़ रिकमेन्डेशन) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:

(1) लॉक डाउन अवधि के दौरान कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा दी गई एककालिक सहायता का प्रमाण,
या
(2) वेंडिंग के उद्येश्य से बैंक/एनबीएफसी/एमएफआई से लिए गए पिछले ऋण के दस्तावेज,
या
(3) अगर वह किसी वेंडर एसोसिएशन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता का प्रमाण,
या
(4) कोई अन्य दस्तावेज जो यह साबित करते हों कि आप विक्रेता हैं

इसके अतिरिक्त सादे कागज़ पर सामान्य आवेदन के माध्यम से शहरी स्थानीय निकाय को भी अनुरोध कर सकते हैं कि वे आपके दावे की यथार्थता का पता लगाने के लिए स्थानीय स्तर पर पूछताछ करें। लेकिन यह जरुरी है कि सभी फेरी वाले 24 मार्च, 2020 या उससे पहले हमारे शहर में वेंडिंग कर रहे हों।

7. सीओवी (COV)/आईडी (ID)/एलओआर (LoR) के अतिरिक्त केवाईसी (KYC) दस्तावेज कौन से हैं?

(1) आधार कार्ड
(2) मतदाता पहचान पत्र
(3) ड्राइविंग लाइसेंस
(4) मनरेगा कार्ड
(5) पैन कार्ड

8. ब्याज सब्सिडी की दर और रही कितनी है?

ब्याज सब्सिडी की दर 7% है। सब्सिडी की राशि सीधे ही आपके खाते में त्रैमासिक आधार पर जमा की जाएगी। समय से पूर्व भुगतान करने पर सब्सिडी की स्वीकार्य राशि एक बार में ही जमा कर दी जाएगी। रु.10,000 के ऋण हेतु, यदि आप समय पर सभी 12 ईएमआई (EMI) का भुगतान कर देते हैं, तो आपको ब्याज सब्सिडी राशि के रूप में लगभग 400 रूपये प्राप्त होंगे।

9. क्या मुझे इस ऋण की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का कोलेट्रल देना होगा?

कोई कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है।

10. डिजिटल लेनदेन हेतु प्रत्साहन राशि क्या है?

ऑन-बोर्डिंड विक्रेताओं को निम्नलिखित मानदंड के अनुसार रु.50 से रु.100 तक की राशि में मासिक कॅशबैक उपलब्ध कराया जाएगा
(1) पहले 50 पात्र लेनदेन करने पर- रु.50
(2) अगले 50 पात्र लेनदेन करने पर- अतिरिक्त रु.25 और
(3) अगले 100 पात्र लेनदेन करने पर- अतिरिक्त रु.25
रु.25 से अधिक के प्रत्येक लेनदेन की गिनती की जाएगी।

11. मैं डिजिटल लेनदेन से परिचित हूँ तो क्या इसे सीखने में मुझे सहायता मिलेगी?

एमएफआई / पेमेंट एग्रेगेटर्स का एजेंट आपसे संपर्क करेगा और डिजिटल लेनदेन सीखने में आपकी सहायता करेंगे। आपको एक डेबिट कार्ड और आपके वेंडिंग स्टाल पर एक क्यूआर कोड (QR Code) भी प्रदान किया जाएगा।

12. क्या ऋण को समय पर/जल्दी चुकाने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाता है?

जी हां, शुरुआत में काम करने लायक पूंजी को समय पर/जल्दी चुकाने पर, विक्रेता अगली बार अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है।

13. क्या निर्धारित तिथि से पहले ऋण चुकाने पर कोई जुर्माना देना होगा?

ऋण को समय से पूर्व चुकाने पर कोई जुरमाना नहीं देना होगा।

14. मैं इस ऋण का लाभ उठाने की अपनी संभावनाओं को कैसे बढ़ा सकता हूँ?

आप शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) द्वारा कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप (सीआईजी) या किसी ऋणदाता संस्था द्वारा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप (जेएलजी) का हिस्सा बन सकते हैं।

15. मैं सुविधा का लाभ उठाने के लिए किससे संपर्क कर सकता हूँ? 

आप स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) या एएलएफ या सीएलएफ के सदस्य से मिल सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।

16. क्या मुझे उपयोग के लिए पहचान पत्र मिलेगा?

हाँ, ऋण का अनुमोदन हो जाने पर आपको प्रोविजनल पहचान पत्र जारी किया जाएगा, और इसके तीस दिनों के अन्दर आपको स्थाई पहचान पत्र जारी किया जाएगा।

17. ऋण स्वीकृत होने में कितना समय लगेगा?

पूरी प्रक्रिया एक मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से स्वचालित होगी और आप अपने आवेदन की समय - स्थिति जान सकेंगे। यदि कागज़/सुचना पूर्ण हो, तो सम्पूर्ण प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी।

18. मुझे किसी प्रकार की शिकायत के लिए किससे संपर्क करना चाहिए?

किसी शिकायत के मामले में, आप मंत्रालय में निम्नलिखित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं:-
निदेशक (एनयूएलएम).
कमरा नं.- 334-सी,
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय,
निर्माण भवन,
मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011
ई-मेल : neeraj.kumar3@gov.in
दूरभाष: 011-23062850

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

Website: mohua.gov.in   Email: dir-nulm@gov.in

Source: PMSVANidhi

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