Unlock-4 के तहत आज से 10 राज्यों में एहतियात के साथ खुलेंगे स्कूल

Unlock-4 के तहत आज से 10 राज्यों में एहतियात के साथ खुलेंगे स्कूल


अनलॉक-4 में दिए गए दिशा-निर्देश के अनुसार आज से कई चीजों में रियायत मिलने जा रही है. आज से ओपन थिएटर को भी अनुमति दी जाएगी और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल भी 10 राज्यों में खोलने की अनुमति दी जाएगी. आज से आगरा के ताजमहल को भी खोलने की अनुमति दी गयी है. इसके लिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा. आज से सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक और राजनितिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गयी है.

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ABPन्यूज़: नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच अनलॉक-4 की प्रक्रिया के बीच आज से कई चीजों में रियायत मिलने जा रही है. आज से सांस्कृतिक, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में 100 लोगों को मास्क लगाकर शामिल होने की इजाजत है. इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान और हैंड वॉश या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा.


ओपन एयर थिएटर को भी खोलने के लिए आज से अनुमति दे दी जाएगी. वहीं देश के 10 राज्यों में एहतियात के साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल भी खुलने जा रहे हैं.

बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड यहां आज से फिफ्टी फिफ्टी स्कूल खुल जाएंगे. वहीं यूपी, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल यहां स्कूल अभी नहीं खुलेंगे.

कैसे शुरू हो रहे हैं?
  • केवल 50% टीचर्स और स्टाफ के साथ शुरू हो रहे हैं स्कूल
  • अभिभावक की लिखित इजाजत पर छात्र स्कूल आ पाएंगे
  • कोरोना से बचने के लिए सारे उपाय होंगे
  • मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी
  • स्कूल गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी
  • अभी उन्हीं स्कूलों को खुलने की इजाजत जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं
  • कंटेंनमेंट जोन से बाहर स्थित स्कूलों में भी उन शिक्षकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं
  • स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ को भी कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में जाने की अनुमति नहीं होगी
सरकारी नियमों के अनुसार केवल उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को संचालित करने की अनुमति है जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को अनुमति नहीं है. बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों वाले लोगों सहित उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को परिसर में नहीं बुलाया जा सकता. स्कूल में बच्चे किताब, कॉपी, पैन और पेन्सिल जैसी चीजें एक दूसरे के साथ साझा ना करें स्कूल प्रबंधन को इसका भी खास ध्यान रखना होगा.

Source: ABP News

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