किसानों को खेती के सामान और औजारों की खरीद पर 80% की सब्सिडी

किसानों को खेती के सामान और औजारों की खरीद पर 80% की सब्सिडी


केंद्र सरकार ने किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए कई योजनाएं लाई हैं, इसी प्रकार सरकार किसानों के लिए एक और योजना लाई है "SMAM Kisan Yojana". इसके तहत किसानों को खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए खेती के लिए औजार और उपकरण खरीदने पर 80% तक की सब्सिडी देगी। इससे कृषि के क्षेत्र में आधुनिकिकरण को बढ़ावा मिलेगा। इस खबर को और अधिक विस्तार से जानने के लिए न्यूज़ 18 के इस रिपोर्ट को पढ़ें: 

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News 18: नई दिल्ली. किसानों (Farmers) की परेशानियां दूर करने के लिए भारत सरकार (Modi Government) कई योजनाएं लाई है. इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए स्माम किसान योजना (SMAM Kisan Yojana) की भी शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेती के लिए औजार और उपकरण खरीदने में मदद कर रही है. सरकार इन पर 80 फीसदी तक सब्सिडी दे रही है. केंद्र ने कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्यों को 553 करोड़ रुपए जारी किए हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट https://agrimachinery.nic.in/ पर जाकर मदद ले सकते है.

50 से 80 फीसदी सब्सिडी पर मिलेंगे कृषि उपकरण

केंद्र सरकार SMAM योजना के तहत कृषि उपकरणों पर 50 से 80 फीसदी सब्सिडी प्रदान कर रही है. यह योजना देश के सभी राज्यों के किसानों के लिए उपलब्ध है. देश का कोई भी किसान जो इस योजना के लिए पात्र है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है. महिला किसान इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं.

इस स्कीम का फायदा उठाने के चाहिए होंगे ये दस्तावेज
  • आधार कार्ड लाभार्थी की पहचान के लिए
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • भूमि विवरण जोड़ते समय रिकॉर्ड करने के लिए भूमि का अधिकार (आरओआर)
  • बैंक पास बुक के पहले पेज की एक कॉपी जिसमें लाभार्थी की जानकारी होती है.
  • किसी भी आईडी प्रूफ (आधार कार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस/ वोटरआईडी कार्ड / पैन कार्ड / पासपोर्ट) की कॉपी.
  • एससी / एसटी / ओबीसी के मामले में जाति श्रेणी प्रमाण पत्र की कॉपी.

अप्लाई करने के लिए फॉलो करे ये बातें 

डीबीटी पोर्टल में पंजीकरण करते समय किसान को ड्रॉप डाउन सूची से सही जिले, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करना होगा. किसान का नाम आधार कार्ड के अनुसार होना चाहिए. किसान श्रेणी (एससी / एसटी / जनरल), किसान प्रकार (लघु / सीमांत / बड़े) और लिंग (पुरुष / महिला) को सही ढंग से भरा जाना चाहिए अन्यथा सत्यापन के समय आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा. सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए सही विवरण देना किसान की जिम्मेदारी है.

अधिक जानकारी के लिए अपने राज्य के अनुसार इन नंबरों पर संपर्क करें

उत्तराखंड- 0135- 2771881
उत्तर प्रदेश- 9235629348, 0522-2204223
राजस्थान- 9694000786, 9694000786
पंजाब- 9814066839, 01722970605
मध्य प्रदेश- 7552418987, 0755-2583313
झारखंड- 9503390555
हरियाणा- 9569012086
बिहार- 9431818911, 9431400000

स्रोत: News 18

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