कोविड महामारी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी
आज कल त्यौहार का मौसम शुरू हो गया है, जिसके कारण कोरोना वैश्विक महामारी में लोग कैसे इस त्यौहार के मौसम में व्यवहार करेंगे इसके लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी किया है.
संस्कृति मंत्रालय
कोविड वैश्विक महामारी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं आयोजनों के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी
20 OCT 2020
पृष्ठभूमि
कोविड-19 महामारी के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए तथा इस बीमारी से डरे बिना कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु दर्शकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए यह अनिवार्य है कि देश भर में सांस्कृतिक समारोहों और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने से जुड़े सभी हितधारकों को अपने प्रचालनों और कार्यकलापों के आयोजन के समय कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सख्त उपाय अपनाने चाहिए।
कार्यक्षेत्र
इस दस्तावेज में मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की रूपरेखा दी गई है जिसमें सांस्कृतिक संस्थानों के लिए सांस्कृतिक समारोहों और कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षित प्रचालन करने और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश शामिल हैं। इन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन थिएटर और प्रस्तुती स्थलों (मेजबान संस्थानों) के प्रबंधन के साथ-साथ मनोरंजन/सृजनात्मक एजेंसियों, कलाकारों, सहायक दल या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों या समारोहों के लिए सभागार या किसी अन्य खुले/बंद सांस्कृतिक स्थलों को भुगतान करके या नि:शुल्क रूप में किराए पर लेते हैं।
कन्टेनमेंट क्षेत्र के भीतर किसी भी सांस्कृतिक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने क्षेत्र मूल्यांकन के अनुसार अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।
सांस्कृतिक समारोह और कार्यक्रम के संबंध में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)
सामान्य दिशानिर्देश
निम्नलिखित मूल सिद्धान्तों का पालन करने से बीमारी को फैलने से रोकने में सहायता मिल सकती है। इन उपायों का अनुपालन सभी कर्मचारियों और आगंतुकों द्वारा हर समय किया जाना चाहिए।
इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :
- एक दूसरे से हर समय कम से कम 6 फीट की पर्याप्त दूरी रखें।
- फेस कवर/मास्क का हर समय उपयोग करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- कार्यक्रम से पहले और उसके पश्चात् स्थल का सैनिटाइजेशन करना।
- परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों के साथ-साथ प्रवेश और निकास बिन्दुओं पर विशेष रूप से, स्पर्श-रहित प्रकार के हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता।
- विशेष रूप से, सफाई कर्मचारियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मास्क, दस्तानों या अन्य उपकरणों को उचित ढंग से फेंकने के लिए विशेष रूप से चिन्हित कूड़ेदान मुख्य स्थानों पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए। इसमें खांसते/छींकते समय एक टिशू/रूमाल/कोहनी से मुंह और नाक को ढकने का सख्ती से पालन करना और उपयोग किए गए टिशू को सही तरीके से फेंकना शामिल है।
- सभी के द्वारा अपने स्वास्थ्य की स्वयं जांच करना और किसी भी बीमारी के बारे में राज्य और जिला हेल्पलाइन को शीघ्र सूचित करना।
- थूकना पूर्णत: वर्जित है।
- सभी आगंतुकों/कर्मचारियों/कलाकारों/सहायक दल और अन्य व्यक्तियों को उपयुक्त मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने और उपयोग करने की सलाह दी जाएगी।
- परिसर में संदिग्ध मामले या पुष्टि किए गए मामले में :
क. बीमार व्यक्ति को एक ऐसे कमरे या स्थान में रखें जहां वह दूसरों से अलग रहे।
ख. डॉक्टर द्वारा जांच किए जाने के समय तक उन्हें एक मास्क/फेस कवर प्रदान किया जाए।
ग. निकटतम चिकित्सा सुविधा केन्द्र (अस्पताल/क्लिनिक) को तत्काल सूचित करें या राज्य या जिला हेल्पलाइन से संपर्क करें।
घ. नामोदिष्ट लोक स्वास्थ्य प्राधिकारी द्वारा (जिला आरआरटी/उपचार करने वाला चिकित्सा अधिकारी) जोखिम मूल्यांकन किया जाएगा और तद्नुसार उस मामले, उसके संपर्कोंके प्रबंधन और रोगाणुनाशन की आवश्यकता के संबंध में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
ड़. यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का पूरी तरह रोगाणुनाशन किया जाएगा।
स्टाफ सदस्यों के लिए दिशानिर्देश
- सभी स्टाफ कर्मचारियों के लिए फेस कवर/मास्क का उपयोग अनिवार्य है तथा मेजबान संस्थान द्वारा ऐसे फेस कवर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाने चाहिए। स्टाफ को अपनी नाक और मुंह हर समय पर उचित रूप से ढकने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- सभी स्टाफ कर्मचारी जिन्हें संक्रमण का अधिक खतरा है अर्थात अधिक उम्र के कर्मचारी, गर्भवती महिलाएं, स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं वाले कर्मचारियोंद्वारा अतिरिक्त सावधानी बरती जाएगी। उन्हें किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं भेजा जाएगा जहां वे किसी कार्य के लिए लोगों से सीधे संपर्क में आएं।
- कोविड-19 के लक्षणों,उससे उत्पन्नजटिलताओं, फैलने की रोकथाम सहित उससे संबंधित मूल विवरण की जानकारी समझाने हेतु स्टाफ के साथ नियमित रूप से बातचीत और उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
कलाकारों एवं सहायक कलाकारों के लिए दिशानिर्देश (कार्यक्रम विशेष)
- प्रकाश व्यवस्था, ध्वनि व्यवस्था, मेक-अप, परिधान आदि उपलब्ध कराने में कार्यरत सहायक दल सहित सभी बाहरी कलाकारों और सहायक दल को परामर्श दिया जाए कि वे मेजबान संस्थान के संबंधित प्राधिकारियों को वैध कोविड निगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह जांच उस कार्यक्रम से 7 दिन पूर्व की गई हो। यदि संभव हो तो प्रबंधन/सृजनात्मक एजेंसी द्वारा स्थल पर एक मोबाइल जांच यूनिट उपलब्ध कराई जा सकती है।
- यह परामर्श दिया जाता है कि रंगमंच सामग्री का उपयोग कम से कम किया जाए और परिसर में पहले से ही निर्धारित सामग्री के अतिरिक्त किसी नए उपकरण को लाने से बचना चाहिए।
- प्रोडक्शन हाउस यह अवश्य सुनिश्चि करें कि सहायक दल के कम से कम लोग परिसर में आएं।
- यह परामर्श दिया जाए कि परिधानों को पहनकर देखने तथा उनकी फिटिंग आदि से संबंधित कार्य कलाकार के आवास पर ही कर लिया जाए। लुक टेस्ट जैसी बारीकियों को वीडियो के द्वारा भी साझा किया जा सकता है।
- वास्तविक प्रस्तुतियों और रिहर्सल के समय को छोड़कर कलाकार हर समय मास्क पहनेंगे।
- रंगमंडली के लीडर/सहायक दल प्रबंधक, ट्रूप सदस्यों द्वारा उनके आवागमन और आवास के दौरान सभी कोविड दिशानिर्देशों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
ग्रीन रूम्स के लिए दिशानिर्देश
- ग्रीन रूम्स को सुव्यवस्थित रखा जाए।
- सभी कलाकारों को उनकी वेश-भूषा का कुछ भाग (परिधान, केश सज्जा, मेक-अप आदि) उनके आवास पर ही तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि ग्रीन रूम में कम से कम सहायता की आवश्यकता सुनिश्चित की जा सके।
- परिधान बदलने और मेक-अप के लिए ग्रीन रूम का उपयोग करते समय आपस में पर्याप्त दूरी रखने का परामर्श दिया जाता है।
- ग्रीन रूम में उपस्थित कलाकार/स्टाफ यह अवश्य सुनिश्चित करें कि एक-दूसरे के साथ कम से कम बातचीत की जाए ताकि मुंह से निकलने वाली हवा कम से कम फैले।
- सभी ग्रीन रूम प्रत्येक उपयोग से पहले और बाद में अच्छी तरह सैनिटाइज किए जाने चाहिए।
- प्रबंधनकर्ताओं द्वारा ग्रीन रूम्स में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएं।
- प्रबंधनकर्ताओं द्वारा कलाकारों हेतु शौचालयों को दिन भर में नियमित अंतराल पर अच्छी तरह से साफ और सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
मंच के लिए दिशानिर्देश
- जहां तक संभव हो सके, मंच पर आपस में पर्याप्त दूरी रखने का परामर्श दिया जाए,विशेषकर लंबे नाटकों/संगीतमय/नृत्य प्रस्तुतियों एवं अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दौरान।
- प्रत्येक उपयोग से पहले और बाद में मंच को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाना चाहिए।
- मंच पर आवाजाही और भीड़-भाड़ से बचने के लिए, रंगमंचीय निर्माणों में सैट और परिसंपत्तियों को कुछ परिवर्तनों सहित, कम से कम रखा जाना चाहिए।
- कलाकारों द्वारा कार्यक्रम स्थल में प्रवेश करने से पहले और इसके अलावा, प्रस्तुति पेश करने से पहले उनके अपने उपकरणों यथा संगीत वाद्ययंत्रों का सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रबंधनकर्ता कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजेशन का प्रावधान अवश्य करें।
प्रवेश और निकासी स्थानों के लिए दिशानिर्देश
- मास्क के बिना प्रवेश पूर्णत: वर्जित होगा। आगंतुक, संरक्षकएवं दर्शकगण नाक और मुंह को ढकते हुए उचित रूप से हर समय मास्क पहनेंगे। प्रबंधनकर्ता उन आगंतुकों की पहचान और जांच करेंगे जो इस मूल नियम का उल्लंघन कर रहे हों और उनके द्वारा सहयोग न किए जाने की स्थिति में वे आगंतुक/संरक्षक/दर्शकगण को कार्यक्रम स्थल छोड़ने के लिए कहेंगे।
- सभी प्रवेश बिंदुओं पर सभी आगंतुकों/स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। परिसर में केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- सभी प्रवेश बिंदुओं और कार्य करने के क्षेत्रों पर हाथों को सैनिटाइज करने का प्रावधान किया जाएगा।
- सभागार और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और वहां से उनकी निकासी के लिए निर्धारित पंक्ति चिह्नक उपलब्ध कराए जाएंगे।
- दर्शकों को पंक्ति-वार तरीके से अलग-अलग समय पर निकासी कराई जाएगी ताकि किसी भी स्थान पर भीड़ इकट्ठी होने से बचा जा सके।
खाने-पीने की वस्तुएं और पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश
- यदि संभव हो तो सभी कलाकारों और स्टाफ को घर से ही अपना भोजन लाने और खाने-पीने के स्थानों/कैफेटेरिया में आपस में दूरी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
- जिन सहायक दल और कलाकारों को भोजन की आवश्यकता हो उन्हें पैकेट बंद भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।
- कैफेटेरिया में खाने की मेजों पर भीड़ नहीं होनी चाहिए; सीटों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए।
- खाने के लिए डिस्पोजेबल बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए।
- वाटर डिस्पेंसर, यदि कोई को, का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कूड़ा न फैले। पुन: प्रयोग में लाई जा सकने वाली बोतलों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए।
- खाने-पीने की वस्तुएं मुक्ताकाश स्थलों सहित केवल निर्धारित क्षेत्रोंमें एक योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य के लिए समर्पित कार्मिकों द्वारा संवितरित की जाएंगी ताकि भीड़ से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचा जा सके।
- कूड़ा-करकट नहीं फैलाया जाना चाहिए और सख्ती से इसकी निगरानी की जानी चाहिए।
- सभागार के भीतर किसी खाद्य या पेय सामग्री की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
बुकिंग और भुगतान के लिए दिशानिर्देश
- टिकटों को जारी करने/उनका सत्यापन करने/उनका भुगतान करने के लिए डिजिटल संपर्क-रहित लेन-देन प्रक्रिया को अधिक वरीयता दी जाएगी। सभी सांस्कृतिक संस्थाओं को उनके कार्यक्रमों के लिए टिकटों की ऑनलाइन खरीद आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- संपर्क में आने वाले व्यक्ति का पता लगाने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु सभी उपभोक्ताओं के संपर्क विवरण टिकटों की बुकिंग के समय पर लिए जाने चाहिए।
- बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की खरीद को पूरे दिन खुला रखा जाना चाहिए और बिक्री काउंटर पर भीड़ से बचने के लिए अग्रिम रूप से बुकिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।
- बॉक्स ऑफिस पर लोगों की पंक्ति को प्रबंधित करने के दौरान आपस में दूरी बनाए रखने के लिए फर्श संकेतकों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- लोगों के बीच परस्पर बातचीत से बचाव हेतु बॉक्स ऑफिस/कार्यक्रम स्थल पर टिकटों की कम से कम बिक्री की जानी चाहिए।
बैठने की व्यवस्था के लिए दिशानिर्देश
- सभागारों/बंद प्रस्तुति स्थलों में दर्शकों की उपस्थिति बैठने की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम 200 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी।
- सभागार/बंद प्रस्तुति स्थलों के अंदर बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि आपस में पर्याप्त रूप से दूरी कायम रखी जा सके। एक मॉडल सीटिंग व्यवस्था अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।
- ''इस पर नहीं बैठें'' के चिह्न वाली सीटें बुकिंग (टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग और बॉक्स ऑफिस बुकिंग दोनों के लिए) के दौरान चिह्नित कर दी जानी चाहिए।
- सभागारों/प्रस्तुति स्थलों के भीतर ''इस पर नहीं बैठें'' चिह्न वाली सीटों पर टेप लगा दी जानी चाहिए या उन्हें चमकीले मार्कर से चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि लोग इन पर न बैठें और हर समय आपस में पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जा सके।
- खुले स्थानों पर एक ही पंक्ति में 2 सीटों के बीच और दो पंक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जानी चाहिए। भारी भीड़ से बचना चाहिए।
सामान्य क्षेत्रों में भीड़ नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश
- वास्तविक दूरी कायम रखने के मानकों का विधिवत पालन करते हुए पार्किंग क्षेत्रों और परिसर से बाहर के क्षेत्रों में भीड़ का समुचित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- वास्तविक दूरी कायम रखने के मानकों का पालन करते हुए एलीवेटर में लोगों की संख्या सीमित रखी जानी चाहिए।
- लॉबी और प्रसाधन कक्षों जैस सामान्य क्षेत्रों में हर समय भीड़ इकट्ठी होने को रोकना चाहिए, विशेषकर मध्यांतर के दौरान दर्शकों को इधर-उधर न जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लंबी मध्यांतर अवधि रखी जा सकती है ताकि सभागार में अलग-अलग पंक्तियों में दर्शकों को अलग-अलग समय पर बैठाया जा सके। दर्शकगण से भीड़ इकट्ठी न करने के अनुरोध का पालन करने संबंधी उद्घोषणाएं की जानी चाहिए।
कार्यक्रम प्रस्तुती के समय से संबंधित दिशानिर्देश
- स्थल पर भीड़ इकट्ठी होने से बचने हेतु प्रस्तुतियों के लिए अलग-अलग समय रखा जाए।
- किसी सभागार में प्रस्तुती शुरू होने का समय, मध्यांतर अवधि और समाप्त होने का समयउसी स्थल पर किसी अन्य सभागार में किसी अन्य प्रस्तुती के शुरू होने का समय, मध्यांतर अवधि या समाप्त होने का समय एक नहीं होना चाहिए।
- कार्यक्रम की शुरूआत या समापन के समय पर कलाकारों के सम्मान समारोह आयोजन से बचा जा सकता है क्योंकि इससे सुरक्षित दूरी कायम रखने के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना कठिन हो जाएगा।
- कार्यक्रम के दौरान, कार्यक्रम से पहले या बाद में कलाकारों से बात करने/उन्हें बधाई देने/उनके साथ तस्वीर लेने जैसे कार्यों के लिए दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी क्योकि यह सुरक्षित दूरी संबंधी मानकों के विरूद्ध होगा।
स्थल के सेनेटाइजेशन के लिए दिशानिर्देश
- संपूर्ण परिसर, सार्वजनिक सुविधाएं और ऐसे सभी स्थान जिन्हें लोग स्पर्श करते हैं, जैसे हैंडल, रेलिंग आदि, का बार-बार सेनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
- हर स्क्रीनिंग के पश्चात् सभागार/प्रस्तुती स्थल को सेनेटाइज किया जाएगा।
- प्रत्येक शो के तत्काल पहले और बाद में सीटों को डिसइन्फेक्ट किया जाएगा।
- प्रत्येक शो से पहले और बाद में बॉक्स ऑफिस, खाने-पीने के स्थान, कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र और बैक ऑफिस क्षेत्रों की नियमित सफाई और रोगाणुनाशनसुनिश्चित किए जाएंगे।
- सैनेटाइजेशन कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए उपाय जैसे दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई आदि के उपयोग जैसे पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
- यदि कोई व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का रोगाणुनाशन किया जाएगा।
सार्वजनिक जागरूकता के लिए दिशानिर्देश
- ऑनलाइनबिक्री स्थलों, डिजिटल टिकटों, लॉबी, शौचालयों आदि जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों आदि प्रमुख पहुंच स्थानों पर क्या करें और क्या न करें के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
- मास्क पहनने, आपस में दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ रखने के साथ-साथ परिसर के भीतर और बाहर किए जाने वाले पूर्वोपायों और उपायों के संबंध में जन सेवा उद्घोषणाएं, कार्यक्रम के पहले, मध्यांतर अवधि के दौरान और कार्यक्रम की समाप्ति के समय पर की जानी चाहिए।
- स्थल के बाहर और भीतर प्रमुख रूप से कोविड-19 से संबंधित सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में पोस्टर/स्टैंडीज/एवी मीडिया प्रदर्शित के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।
वातानुकूलन/कूलिंग के संबंध में दिशानिर्देश
वातानुकूलन/वेंटिलेशन के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर जोर दिया गया है :
- सभी उपकरणों का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए।
- सापेक्ष आर्द्रता (रिलेटिव ह्यूमिडिटी) 40-70% के बीच होनी चाहिए।
- जहां तक संभव हो, हवा का पुन: संचरण रोकना चाहिए।
- यथासंभव ताजी हवा लेनी चाहिए।
- पर्याप्त क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए।
भेद-भाव (स्टिग्मा) रहित व्यवहार
सभागार प्रबंधक और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय द्वारा कोविड-19 के संबंध में भेदभावपूर्ण या बुरे व्यवहार से सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों और गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आदि द्वारा जारी किए गए संगत दिशानिर्देशों का सभी कार्यकलापों और प्रचालनों के दौरान सख्ती से अनुपालन किया जाएगा।
ये दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
*****
Source: PIB
Post a Comment