कोरोना के खिलाफ जंंग हुई तेज, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, 31 दिसम्बर तक तक के नियम

कोरोना के खिलाफ जंंग हुई तेज, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, 31 दिसम्बर तक के नियम


कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार इस बार कुछ ज्यादा ही सख्ती बरतते हुए आज गृह मंत्रालय ने फिर से नया गाइडलाइन जारी किया है. यह गाइडलाइन 01 दिसम्बर से प्रभावी होगा और 31 दिसम्बर तक प्रभावी होगा. यह गाइडलाइन भीड़ को कम करने के लिए राज्यों को कड़ाई से संक्रमण के रोकथाम उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया है. 


Prime-Minister-Scheme

हिंदुस्तानकोरोना वायरस के एक बार फिर से बढ़ते मामलों के बीच जंग तेज करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय के ताजा दिशा-निर्देश के मुताबिक, राज्यों को कड़ाई से संक्रमण के रोकथाम उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने की है। सरकार के यह दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर निगरानी, ​​नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।


केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी।

गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा घरों, थियेटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे। 

भारत में कोरोना की स्थिति

भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 44,376 नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 92 लाख के पार पहुंच गए। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 86.42 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय की ओर से सुबह आठ बजे उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 92,22,216 हो गए। 

आंकड़ों के अनुसार कोविड-19 से 481 और मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की संख्या 1,34,699 पर पहुंच गई। वर्तमान में देश में कोविड-19 के 4,44,746 मरीज उपचाराधीन हैं। यह संख्या मंगलवार के मुकाबले 6,079 अधिक है। आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार पंद्रहवें दिन पांच लाख से कम रही। यह संक्रमण के कुल मामलों का 4.82 प्रतिशत है। 

ठीक होने वालों का प्रतिशत 93 पार पहुंचा

ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 86,42,771 हो गई जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ठीक होने की दर 93.72 प्रतिशत हो गई। कोविड-19 से मरने वालों की दर 1.46 प्रतिशत है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 24 नवंबर तक 13.48 करोड़ से अधिक नमूनों की कोविड-19 की जांच की गई। मंगलवार को 11,59,032 नमूनों की जांच की गई।  पिछले एक दिन में कोविड-19 से दिल्ली में 109, पश्चिम बंगाल में 49, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 33, महाराष्ट्र में 30, केरल में 24, पंजाब में 22 तथा चंडीगढ़ में 21 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सत्तर प्रतिशत से अधिक मौत उन मरीजों की हुई जिन्हें पहले से कई बीमारियां थी।

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