प्रधानमंत्री आवास योजना: PMAY लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, होम लोन सब्सिडी की तारीख बढ़ी
निर्धन और बेघर लोगों के लिए शुरू किया गया "प्रधानमंत्री आवास योजना" के तहत लोन लेने पर सब्सिडी दी जाती है, इस सब्सिडी की तारीख सरकार ने बढ़ा दी है. यह सब्सिडी "क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम" के तहत दी जाती है. अब इस सब्सिडी की तारीख बढाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है.
नई दुनिया: Pradhan Mantri Awas Yojana PMAY : आम जनता के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय सरकारी योजना है। इसे शुरू करने का मकसद समाज के निम्न आय वर्ग के लोगों को रियायती बजट में स्थायी आवास की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना का मुख्य आर्कषण इस पर मिलने वाली ढाई लाख रुपए की सब्सिडी है। इसे लेकर ताजा खबर यह है कि अब सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (PMAY CLSS) के तहत होम लोन पर दी जाने वाली इंटरेस्ट सब्सिडी की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी है। इस योजना का लाभ 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए की सालाना आय वाले परिवारों को दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई यह योजना अन्य फायदों के साथ 20 वर्षों के लिए होम लोन पर 6.5 फीसदी की ब्याज़ सब्सिडी मुहैया करती है। तो अब आप जान लीजिये कि PMAY योजना के तहत आवेदन करने और होम लोन पर सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए आय समूह EWS, LIG वर्ग के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 है। हालांकि मध्यम आय समूह यानी MIG एक व दो के ग्राहक PMAY योजना का लाभ उठाने के लिए आगामी 31 मार्च, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार नंबर अनिवार्य है। PMAY ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के लिए इन तरीकों को अपनाइये।
स्टेप 1: सबसे पहले आप PMAY की आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in को खोलें।
स्टेप 2: यहां आने के बाद आपको Citizen Assessment लिंक का विकल्प चुनना होगा।
स्टेप 3: इसके बाद अपना आधार नंबर दर्ज करने के ऑप्शन को चुनने पर आपको ‘Check Aadhaar/VID No. Existence’ के पेज पर री-डायरेक्ट किया जाएगा। इस पेज पर आप अपनी जानकारी का सत्यापन करें। मुख्य रूप से आपको यहां अपना आधार नंबर जमा कराना होगा।
स्टेप 4: स्वयं के संबंध में जरूरी जानकारी दर्ज करें, इस आशय के एप्लिकेशन पेज पर आपको भेजा जाएगा। यहां आपको जरूरी जानकारी जैसे लाभार्थी का नाम, मोबाइल नम्बर,ई-मेल, सभी निजी जानकारी, इंकम का लेटेस्ट स्टेटमेंट, बैंक खाता जैसी जानकारियां बताना होंगी।
स्टेप 5: PMAY एप्लिकेशन को सेव करें। सारी जानकारियां दर्ज हो जाने के बाद आपको डिस्कलेमर चेकबॉक्स के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा दर्ज करना होगा। अब आप चाहें तो अपने आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
यह है प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रोसेस
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए जो भी व्यक्ति आवेदन करने का इच्छुक है, उन्हें कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में उपलब्ध फॉर्म को भरकर भी यह सुविधा मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फॉर्म को 25+GST के शुल्क पर खरीदा जा सकता है। यदि आपके पास CSC पर जाने का समय नहीं है तो वे इन तरीकों से इसका प्रिंट लेकर इसे भर सकते हैं।
स्टेप 1: सबसे पहले आप PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर विजिट करें।
स्टेप 2: यहां आपको अपने नागरिक मूल्यांकन लिंक के तहत रेलेवेंट ऑप्शन को चुनना होगा।
स्टेप 3: सत्यापन कराने के लिए आप अपना आधार नंबर यहां सबमिट करें।
स्टेप 4: यदि आपको फॉर्म दिख जाता है तो अब आप राइट क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।
PMAY एप्लीकेशन के लिए इन बातों रखें विशेष ध्यान
- आप यह ध्यान रखें कि आधिकारिक वेबसाइट पर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में मिलने वाले PMAY आवेदन फॉर्म को ही भरें। इनके अलावा इसके मिलने का कोई और स्त्रोत नहीं है, ना ही किसी को इसके पंजीयन का अधिकार है।
- आवेदन फॉर्म भरने से पहले आप अपने सारे जरूरी कागजात बंच बनाकर एक साथ तैयार रख लें।
- फॉर्म में आवेदकों को सभी सत्य जानकारियां ही भरना होंगी। यदि कोई जानकारी गलत पाई गई तो आपका आवेदन खारिज हो सकता है।
ऑनलाइन आवेदन करने के ये हैं फायदे
PMAY ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना इतना कठिन भी नहीं है। इसे भरने से आप CSC पर जाने और लाइन में खड़े होने से बच सकते हैं। PMAY योजना के लिए आवेदन फॉर्म आप घर बैठे भी भर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बार जब यह ऑनलाइन सबमिट हो गया तो बाद में इसको PMAY योजना की वेबसाइट पर पर आसानी देखा जा सकता है।
PMAY योजना के आवेदन के लिए ये हैं जरूरी डॉक्युमेंट्स
- आधार नंबर
- आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि।
- आवास या निवास का प्रमाण, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिसमें घर का स्थायी पता दर्शाया गया हो।
- राष्ट्रीयता का प्रमाण देना होगा, जैसे पासपोर्ट या वोटर आईडी
- जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) आय समूहों की श्रेणी में आते हैं, उन्हें अपनी आय का प्रमाण-पत्र देना होगा। इसमें सैलेरी स्लिप और आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- प्रॉपर्टी ऐसेसमेंट सर्टिफिकेट भी देना होंगे। इनमें बैंक स्टेटमेंट जरूरी है। यदि आवेदक के पास पक्का घर नहीं है तो भी इसका प्रमाण देना होगा।
Source: नई दुनिया
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