जल्द आने वाली है पीएम किसान योजना की आठवीं क़िस्त
केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अब तक सात क़िस्त जारी की जा चुकी है और मार्च से आठवीं क़िस्त का इन्तेजार हो रहा था। लेकिन अब ये इन्तजार समाप्त होने वाला है और बहुत जल्द आने वाली है पीएम किसान योजना की आठवीं क़िस्त।
PM Kisan Samman Nidhi: देश भर के किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (Pradhanmantri Kisan Samman Yojna) के तहत मिलने वाले पैसे का मार्च माह से ही इंतजार है. लेकिन अब पीएम किसान योजना (PM Kisan Samman Yojna) का इंतजार खत्म होने वाला है. जल्द ही इस योजना के तहत भेजा जाने वाला पैसा किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाने वाला है. इसके पहले सात किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं. अब आठवीं किस्त का इंतजार है.
बता दें, भारत सरकार पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसानों के खातों में 6,000 रुपये आर्थिक मदद के तौर पर भेजती है. किसानों को यह रुपया तीन बराबर किस्तों में उनके खातों में सीधे भेजा जाता है.
हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं कि पीएम किसान योजना के तहत कौन-सा किसान लाभार्थी नहीं सकता है.
पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन होनी चाहिए. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम ना होकर उसके पिता या दादा के नाम है, तो वह व्यक्ति इस योजना का फायदा नहीं उठा सकता है.
गांवों में बहुत से ऐसे किसान होते हैं, जो खेती तो करते हैं लेकिन खेती की जमी न उनके नाम पर नहीं होती है. कहने का तात्पर्य यह है कि वे किसी और के खेतों में कृषि कार्य करते हैं और खेत के मालिक को उसके बदले में फसल का हिस्सा देते हैं. ऐसे किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं होंगे.
जो संस्थागत भूमिधारक हैं, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. कई बार जमीन दस्तावेजों में खेती योग्य भूमि के रूप में दर्ज होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कृषि कार्यों की बजाय दूसरे कार्यों में होता है. ऐसे खेत मालिक भी पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
दस हजार रुपये से अधिक की पेंशन अर्जित करने वाले सभी पेंशनर्स (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ वर्गीय और ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर) भी इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं. साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जानबूझकर गलती की है, तो भी आपको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा.
सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, मौजूदा या पूर्व सांसद/ विधायक/मंत्री/ मेयर भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसके अलावा पेशेवर निकायों के पास रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार के लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हैं.
Source: India.Com
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