Mukhyamantri Udyami Yojana: How to Apply
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना - ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए एक योजना की शुरुआत की है, इसके तहत सरकार के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जाती है. इसके द्वारा बेरोजगार के दरों में भी कमी आएगी.
परिचय:
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐसी योजना है जिसके तहत सरकार के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी. इससे बेरोजगारी की दर में भी कमी आएगी. इस योजना के द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.
योजना का शुभारम्भ
उपरोक्त बातों से यह बात स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है. हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार की महिलाओं एवं युवाओं के लिए महिला एवं युवा उद्यमी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन योजनाओं को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित कर दिया गया है ताकि इस योजना का लाभ बिहार के अधिक से अधिक युवा एवं महिला उठा सकें। महिला एवं उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं युवाओं को 10-10 रुपए तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। जिसकी वापसी युवा एवं महिलाओं को ₹500000 की करनी होगी।
यदि बात महिलाओं की जाए तो उन्हें बिना ब्याज के ही ₹500000 निपटाने की सुविधा दी गई है एवं युवाओं को 5 लाख रुपये 1% ब्याज के साथ लौटाने होंगे | इन योजनाओ के अंतर्गत आवेदन करने के लिए उद्योग विभाग द्वारा अलग अलग पोर्टल तैयार किये गए है अगर आप भी इस योजना का हिस्सा बनना चाहते है तो इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है और सरकार द्वारा रोजगार स्थापित करने के लिए दी जा रही अनुदान धनराशि प्राप्त कर सकते है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना प्रोत्साहन राशि
जैसे की आप सभी लोग जानते है कि बिहार सरकार ने 19 अप्रैल 2021 को बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को आरम्भ करने की मंज़ूरी दे दी है | इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के रूप में Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के अंतर्गत सभी लाभार्थियों को 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। बिहार सरकार ने उद्योगों के अनुसार वित् वर्ष में राज्य के युवाओ को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये की अनुदान धनराशि 2 समान किश्तों में प्रदान करने का फैसला लिया है। जिसे लाभार्थी को 84 किस्तों में अदा करना होगा। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार ने 200 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है। यदि आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 का उद्देश्य
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्योग को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे कि वह अपना व्यापार शुरू कर पाए। इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी। इसी के साथ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवाओं को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लख रुपए के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिक उठा सकते हैं।
- Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 के माध्यम से बिहार सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है।
- इस योजना के माध्यम से बेरोजगारी की दरों में कमी आएगी।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की आर्थिक स्थिति में भी इस योजना के माध्यम से सुधार आएगा।
- इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे तथा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के माध्यम से उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के तहत बेरोजगारी दर में भी गिरावट आएगी।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों को बेहतर आजीविका प्राप्त होगी।
- लोन की राशि 84 किस्तों में जमा करनी होगी।
- लोन ब्याज मुक्त होगा।
- प्रशिक्षण तथा परियोजना निगरानी के लिए सरकार द्वारा ₹25000 प्रदान किए जाएंगे।
- लोन लेने के लिए किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक से लाभार्थी द्वारा स्वयं घोषणा करना अनिवार्य है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 की पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या फिर समक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021 में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन टाइप आदि दर्ज करना होगा।
- अब आपको गेट ओटीपी के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ओटीपी, ओटीपी बॉक्स में दर्ज करना होगा।
- इसके पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अब आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको लॉगिन के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको लॉगिन कैटेगरी का चयन करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा जिसमें पूछी गई जानकारी आपको दर्ज करनी होगी।
- अब आपको लॉगइन के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे।
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