प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्य लाभार्थी कौन हैं?

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए योग्य लाभार्थी कौन हैं?

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भारत सरकार ने 25 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना को लांच किया था। इसके तहत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है। उन्होंने इसके लिए व्यापक मिशन '2022 तक सबके लिए आवास' शुरू किया है।

यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अत्यधिक सब्सिडी पर आवास निर्माण हेतु ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के तहत ऋण तीन श्रेणियों Economical Weaker Section (EWS), Lower Income Group (LIG) तथा Middle Income Group (MIG) में प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्येश्य सभी के लिए सुलभता से आवास ऋण उपलब्ध कराना है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आवास ऋण की सुविधा निम्नानुसार वर्णित है—

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए Economical Weaker Section (EWS) 


तीन लाख तक के वार्षिक आय वाले परिवार को 6.5 प्रतिशत के सब्सिडी पर 6 लाख तक का आवास ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 

निम्न आय वर्ग के लिए Lower Income Group (LIG) 


6 लाख तक के वार्षिक आय वाले परिवार को 6.5 प्रतिशत के सब्सिडी पर 6 लाख तक का आवास ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
वर्ष 2017 में इस योजना का विस्तार मध्यम आय वर्ग के लोगों तक कर दिया गया। मध्यम आय वर्ग में दो श्रेणियों के मध्य ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

मध्यम आय वर्ग—। के लिए Middle Income Group (MIG)—।

6—12 लाख तक के वार्षिक आय वाले परिवार को 4 प्रतिशत के सब्सिडी पर 9 लाख तक का आवास ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 

मध्यम आय वर्ग—।। के लिए Middle Income Group (MIG)—।।

12—18 लाख तक के वार्षिक आय वाले परिवार को 3 प्रतिशत के सब्सिडी पर 12 लाख तक का आवास ऋण उपलब्ध कराया जाता है। 

प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्य बातें —

इस योजना का लाभ नये भवन के निर्माण के लिए अथवा पुराने भवन के पुनर्निर्माण के लिए लिया जा सकता है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

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