भावांतर भरपाई योजना : संक्षिप्त विवरण
बागवानी उत्पादकों के लिए मण्डी में उनके उत्पादन के कम दाम मिलने पर सरकार द्वारा भरपाई करने की एक अनूठी योजना।
योजना के मुख्य उद्देश्य:
- मण्डी में सब्जी व फल की कम कीमत के दौरान किसानों का निर्धारित संरक्षित मूल्य द्वारा ज़ोखिम को कम करना।
- कृषि में विविधिकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना।
पहले चरण में योजना के अंतर्गत शामिल फसलें, संरक्षित मूल्य व निर्धारित उत्पादनः
- चार फसलेंः टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी।
- चिन्हित फसलों का संरक्षित मूल्य एवं निर्धारित उत्पादन।
क्रम संख्या | फसल का नाम | संरक्षित मूल्य (रुपये प्रति क्विंटल) | निर्धारित उत्पादन (क्विंटल प्रति एकड़) |
---|---|---|---|
1. | आलू | 400 | 120 |
2. | प्याज | 500 | 100 |
3. | टमाटर | 400 | 140 |
4. | फूलगोभी | 500 | 100 |
योजना की मुख्य विशेषताएं:
- सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना।
- योजना के अंतर्गत उक्त चार फसलों पर रुपए 48000/ - से रुपए 56000/ - प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित करना।
- योजना के अंतर्गत चार सब्जियों (टमाटर, प्याज, आलू एवं फूलगोभी) के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित करना।
- मण्डी में निर्धारित अवधि के अन्दर सब्जी के कम दाम में बिकने पर वेबसाईट (www.hsamb.gov.in) पर BBY ई-पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को संरक्षित मूल्य तक भाव के अंतर की सरकार द्वारा भरपाई।
- इस स्कीम का लाभ भूमि मालिक, पट्टेदार या किराये पर काश्तकार लेने के पात्र।
योजना के अंतर्गत लाभ हेतु पंजीकरण प्रक्रियाः
- इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसान को बिजाई अवधि के दौरान मार्केटिंग बोर्ड की वेबसाईट पर बागवानी भावान्तर (BBY) ई-पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य।
- उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों का क्षेत्र प्रमाणीकरण।
- प्रमाणित क्षेत्र से असंतुष्ट होने पर किसान द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान।
- उत्पादक का निःशुल्क पंजीकरण।
- पंजीकरण केवल निर्धारित अवधि के दौरान खुला रहेगा।
- सर्व सेवा केंद्र/ई-दिशा केंद्र/मार्किटिंग बोर्ड/ बागवानी विभाग/कृषि विभाग और इन्टरनैट कियोस्क पर पंजीकरण सुविधा उपलब्ध होगी।
- पंजीकरण, सत्यापन, अपील और बिक्री अवधि का निर्धारण
- पंजीकरण केवल नीचे तालिका में दर्शायी गई अवधि में ही मान्य होगा।
- सत्यापन व अपील नीचे तालिका में दर्शायी गई अवधि में होगा।
- प्रोत्साहन नीचे तालिका में दर्शायी बिक्री अवधि के दौरान मान्य।
क्रम संख्या | फसल का नाम | पंजीकरण अवधि | सत्यापन अवधि | सत्यापन इत्यादि के विरुद्ध अपील अवधि | बिक्री अवधि | |
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आरम्भ अवधि
|
समापन अवधि
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तक
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तक
|
दौरान
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1.
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आलू
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10 अक्टूबर
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30 नवम्बर
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31 दिसम्बर
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15 जनवरी
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फ़रवरी-मार्च
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2.
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प्याज
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20 दिसम्बर
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15 फ़रवरी
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15 मार्च
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25 मार्च
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अप्रैल-मई
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3.
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टमाटर
|
15 दिसम्बर
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15 फरवरी
|
15 मार्च
|
25 मार्च
|
अप्रैल-15 जून
|
4.
|
फूलगोभी
|
15 नवम्बर
|
31 दिसम्बर
|
15 जनवरी
|
25 जनवरी
|
फ़रवरी-मार्च
|
प्रोत्साहन प्रक्रिया:
- प्रोत्साहन के लिए जे-फार्म पर बिक्री अनिवार्य होगी।
- जे-फार्म पर बिक्री उपरांत बिक्री विवरण BBY ई-पोर्टल पर अपलोड होगा, जिसके लिए प्रत्येक संबंधित मार्केट कमेटी के कार्यालय में सुविधा उपलब्ध होगी।
- बिक्री की अवधि के दौरान यदि फसल उत्पादन का थोक मूल्य संरक्षित मूल्य से कम मिलता है, तो किसान भाव के अंतर की भरपाई के लिए पात्र होगा।
- जे-फार्म पर बिक्री तथा निर्धारित उत्पादन प्रति एकड़ (जो भी कम होगा) को भाव के अंतर से गुना करने पर प्रोत्साहन देय होगा।
- प्रोत्साहन राशि किसान के आधार लिंकड बैंक खाते में बिक्री के 15 दिन के अन्दर जारी कर दी जाएगी।
- औसत दैनिक थोक मूल्य मण्डी बोर्ड द्वारा चिन्हित मण्डियों के दैनिक भाव के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
योजना का आंकलन:
- योजना को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय एवं उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समितियों द्वारा समय-समय पर आंकलन।
- अखबारों, डिजिटल सुविधाओं, गोष्ठिओं व किसान सम्मेलनों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार।
- योजना के लिए पर्याप्त धन राशि का प्रावधान।
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