प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लोन लेने वाले किसान 31 दिसंबर तक करा सकेंगे बीमा
प्रधान मंत्री फसल बीमा की अधिसूचना अनुसार जिले में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, धनियां को इसमें शामिल किया गया है। प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत 31 दिसंबर तक फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, बटाईदार किसानों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। इस संबंध में दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट पढ़ें:
दैनिक भास्कर : जिला स्तरीय निगरानी समिति एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कार्यशाला गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला परिषद के सीईओ मुरलीधर प्रतिहार की अध्यक्षता में हुई। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रावधानों की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियों एवं संस्थाओं को निर्देश दिए गए।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदा, कीटों और बीमारियों के हमलों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता की दशा में बीमा संरक्षण और आर्थिक सहायता देना है। सीईओ ने निर्देश दिए कि संबंधित संस्थाएं योजना के प्रावधानों को किसानों को अवगत कराएं, ताकि वे इसका पूरा लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय रखते हुए प्रभावी तरीके से कार्य किया जाए। बल्क एसएमएस के माध्यम से किसानों को सूचना भेजने जैसे तरीकों का इस्तेमाल किया जाए।
उप निदेशक कृषि रमेश जैन ने बताया कि रबी फसल 2019-20 प्रधान मंत्री फसल बीमा की अधिसूचना अनुसार जिले में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, धनियां को इसमें शामिल किया गया है। योजना के तहत 31 दिसंबर तक फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, बटाईदार किसानों की ओर से फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। फसल परिवर्तन की सूचना 30 दिसंबर तक बैंक शाखा को उपलब्ध करवा सकते हैं। देय प्रीमियम का अधिकतम 1.5 प्रतिशत, उद्यानिकी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत किसानों की ओर से वहन किया जाएगा। शेष राशि 50-50 फीसदी केंद्र व राज्य सरकार वहन करेंगी। जिले में रबी फसलों का बीमा एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किया जाएगा। बूंदी में गेहूं, हिंडौली में गेहूं, चना, सरसों, इंद्रगढ़ में सरसों, गेहूं, केशवरायपाटन में गेहूं, नैनवां में चना, सरसों, मसूर, गेहूं तथा तालेड़ा में गेहूं की फसलें पटवार स्तर पर अधिसूचित की गई है। इसी तरह बूंदी में धनिया, चना, सरसों, हिंडौली में मसूर, इंद्रगढ़ में धनिया, चना, मसूर तथा केशवरायपाटन में चना, सरसों की फसलें तहसील स्तर पर अधिसूचित की गई है। गेहूं की फसल पर प्रति हैक्टेयर बीमा राशि 48124 तथा प्रीमियम 2935.56 रुपए, सरसों की फसल पर प्रति हैक्टेयर बीमा राशि 31487 तथा प्रीमियम 1366.53 रुपए, मसूर की फसल पर प्रति हैक्टेयर बीमा राशि 36628 तथा प्रीमियम 2109.77 रूपए, चना की फसल पर प्रति हैक्टेयर बीमा राशि 36628 तथा प्रीमियम 3230.58 रुपए धनिया की फसल पर प्रति हैक्टेयर बीमा राशि 33036 तथा प्रीमियम 3729.76 रुपए निर्धारित है। योजना क्रियान्वयन संस्था एचडीएफसी एग्रो के क्षेत्रीय प्रबंधक परमानंद ने बताया कि स्थानीय आपदा में ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना तथा आकाशीय बिजली के कारण प्राकृतिक आग के फल स्वरूप हानि, क्षति होने पर प्रभावित किसानों को आपदा के 72 घंटे के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 18002660700 पर अथवा लिखित में अधिकतम 7 दिन में अपने बैंक के माध्यम से या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को आधारकार्ड की प्रति, पूरा भरा हुआ प्रस्ताव पत्र, जमीन बंटाई का शपथ पत्र (बटाईदार होने पर), नवीनतम खसरा, खतौनी की नकल, बैंक खाते की पास बुक की प्रति जिसमें (आईएफएससी कोड) व खाता संख्या अंकित हो या खाते की रद्द चेक, बुवाई प्रमाण पत्र कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों की ओर से जारी प्रस्तुत करना होगा।
स्रोत: दैनिक भास्कर
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