प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना : इस योजना से किसानों को आधी कीमत पर मिलेगी ट्रेक्टर
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किसानों की खेती को और बढाने के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत किसानों को आधी कीमत पर ट्रेक्टर दिया जाएगा, जिससे खेती के कार्यों में तेजी आये. आइये इस योजना के बारे में विस्तार से जाने:
Patrika: नई दिल्ली: Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020: देश के किसानों की परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना (Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana 2020) शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों को नया ट्रेक्टर खरीदने पर 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
किसान ट्रेक्टर योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा किसानों को लाभ पहुँचाने के उद्येश्य से किया गया है। केंद्र सरकार का मानना है कि अगर किसान के पास कृषि के लिए पर्याप्त साधन होंगे तो इससे ना केवल कृषि विकास दर को गति मिलेगी बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा और आय में भी वृद्धि होगी।
अब नया वित्त वर्ष 2020-21 शुरू हो गया है। इस वित्त वर्ष में भी सरकार की ओर से सब्सिडी पर किसानो को ट्रेक्टर उपलब्ध कराये जायेंगे। इस योजना की सबसे ख़ास बात यह है कि किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है और किसान को इसकी आधी कीमत चुकानी होती है।
इस योजना की ख़ास बाते
- प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना सीमांत व छोटे किसानों के लिए शुरू की गयी है।
- इस योजना के तहत किसान किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकता है।
- इस योजना को देश के हर राज्य में लागू किया गया है।
- किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है इसके साथ ही सब्सिडी भी दी जाती है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
- सभी राज्यों द्वारा योजना के लिए अलग-अलग वेबसाइट बनाई गई है।
- किसान ऑनलाइन या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं।
- योजना का लाभ रजिस्ट्रेशन के बाद किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा।
- एक किसान सिर्फ एक ही ट्रैक्टर खरीद सकता है और महिला किसानों को इस स्कीम में प्राथमिकता दी जाती है।
- इस योजना से जुड़ने वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़ा नहीं होना चाहिए।
आवेदन के लिए ये डॉक्यूमेंट है जरुरी
- प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के आवश्यक दस्तावेज
- किसान के पास अपने नाम कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- जमीन के कागजात
- पहचान प्रमाण-पत्र जैसे मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नम्बर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
जानिये कैसे करें ऑफलाइन आवेदन
- इसके आवेदन के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन की सुविधा उपलभ्द कराइ गई है।
- किसान भाई को कृषि विभाग या नजदीकी जन सेवा केंद्र (सीएससी) में जाना होगा।
- जन सेवा केंद्र में जाने के बाद आपको आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमे पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता आदि भरनी होगी और फिर अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच करके जन सेवा केंद्र में ही जमा करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर राज्य के अपने अलग-अलग लिंक दे रखे हैं। आप अपने राज्य के मुताबिक लिंक पर क्लिक कर अपनी साड़ी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं।
- असम: https://mmscmsguy.assam.gov.in/documents-detail/forms-for-the-revised-scheme-distribution-of-tractor-units-under-cmsguy
- मध्य प्रदेश: https://dbt.mpdage.org/index.htm
- महाराष्ट्र: https://agriwell.mahaonline.gov.in/
- बिहार: http://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx
- गोवा: https://www.agri.goa.gov.in/HomePage;jsessionid=BE5778AAB3688AF12C043A05938AFAE7.jvm1?0
Source: Patrika
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