गृह मंत्रालय ने री-ओपनिंग के लिए नया गाइडलाइन जारी किया, अब 30 नवम्बर तक कन्टेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन

गृह मंत्रालय ने री-ओपनिंग के लिए नया गाइडलाइन जारी किया, अब 30 नवम्बर तक कन्टेनमेंट जोन में रहेगा लॉकडाउन


गृह मंत्रालय ने आज एक बैठक के दौरान कोरोना महामारी के इस प्रकोप को देखते हुए दिशा-निर्देश में कुछ बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश को जारी किया गया है. इसके तहत अब 30 नवम्बर तक कन्टेनमेंट जोन में लॉकडाउन लगा रहेगा. मंत्रालय ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा है. 

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अमर उजालागृह मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कंटेनमेंट जोन में 30 नवंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि इस दौरान व्यक्तियों या वस्तुओं के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

बता दें कि गृह मंत्रालय ने 30 सितंबर को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। इस दौरान मंत्रालय ने कहा था कि निरूद्ध क्षेत्रों में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन सख्ती के साथ लागू रहेगा, जिसे अब 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मंत्रालय ने दोहराया था कि राज्य केंद्र सरकार से चर्चा के बिना निरूद्ध क्षेत्रों के बाहर कोई स्थानीय लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। 
अनलॉक 5 के तहत सरकार ने सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्तूबर से खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, सिनेमा हॉल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही खोलने की इजाजत दी गई थी। गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर 15 अक्तूबर के बाद राज्य सरकारें अपने हिसाब से फैसला कर सकेंगी।

हालांकि, इस दौरान माता-पिता की सहमति की जरूरत होगी। गौरतलब है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लगाए जाने की घोषणा की थी और इसे चरणबद्ध तरीके से 31 मई तक बढ़ाया गया था।
स्रोत: अमर उजाला

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