PM Kisan Yojana : दाखिल खारिज के बाद ही मिलेगा सम्मान निधि का लाभ, इन किसानों को नहीें मिलेगा 6000 रुपये

 PM Kisan Yojana : दाखिल खारिज के बाद ही मिलेगा सम्मान निधि का लाभ, इन किसानों को नहीें मिलेगा 6000 रुपये


केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्येश्य से शुरू किया गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में एक बहुत बड़ा बदलाव करते हुए सरकार ने यह घोषणा की है कि किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए दाखिल ख़ारिज करवाना अनिवार्य होगा. अब दाखिल खारिज के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा. 
 
प्रभात खबर: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) का लाभ ले रहे किसानों और वैसे किसान जो इसका लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले हैं, सभी के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने योजना के नियम में बड़ा बदलाव किया है. नये नियम के अनुसार अब सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पायेगा.

दरअसल सरकार ने इस योजना के तहत हो रहे फर्जीवाडे को खत्म करने के लिए नियम में बड़ा बदलाव किया है. यह फैसला सरकार ने गड़बड़ियों की शिकायत के बाद लिया है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब सलाना 6 हजार रुपये केवल उन्हीं किसानों के खातों में डालेगी, जिनके नाम से खेत-खसरा होगा.

पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसानों के पास होना चाहिए ये दस्तावेज

सरकार के नये नियम के अनुसार पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपने नाम का खेत होना चाहिए. यानी कि किसानों को अपने नाम से दाखिल-खारिज कराना होगा. हालांकि अब तक जो नियम थे उसके अनुसार वैसे किसानों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा था, जिसके नाम पर खेत नहीं है, यानी पिता, दादा के खेत पर खेती करने वाले किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा था. लेकिन नये नियम के अनुसार वैसे किसानों को अब सलाना 6 हजार रुपये नहीं मिलेंगे. उन्होंने अपने नाम पर दाखिल खारिज कराना ही होगा.

नये नियम के अनुसार अब पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए किसानों को नामांकन कराते समय आवेदन फॉर्म में अपनी जमीन के प्लॉट नंबर की भी जानकारी देनी होगी. जिन किसानों के पास संयुक्त जमीन हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा. उन्होंने अपने नाम से जमीन का कुछ हिस्सा लिखाना होगा.

सरकार के नये नियम के अनुसार वैसे किसान जो किसी दूसरे की जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि अगर कोई किसान इस योजना का लाभ ले रहा है और उसकी मृत्यु हो गयी तो उसके परिवार को आगे भी इस योजना का लाभ मिलता रहेगा.

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को एक साल में तीन किस्तों में 6 हजार रुपये उनके बैंक खाते में दिया जाता है. यह योजना केंद्र सरकार की है. फिलहाल केंद्र सरकार ने किसानों को सातवीं किस्त दे चुकी है और आठवें किस्त दिये जाने की तैयारी चल रही है.
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